नौकरीपेशा लोगों की सैलरी का एक हिस्सा पीएफ (PF) के तौर पर काटा जाता है। जितना हिस्सा उनकी सैलरी से काटा जाता है ठीक उतना ही हिस्सा इंप्लॉयर की तरफ से भी जमा किया जाता है। पीएफ अकाउंट को EPFO की तरफ से मैनेज किया जाता है। ईपीएफओ के मेंबर्स अलग अलग कामों के लिए उमंग ऐप या फिर इसके पोर्टल के जरिए अपना पैसा निकाल भी सकते हैं। इसके लिए उनको किसी भी तरह के सर्टिफिकेट या फिर दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं पड़ती है।
क्या पैसा निकालने के लिए जरूरी है ई-नॉमिनेशन
बता दें कि पीएफ अकाउंट से पैसा निकालने के लिए ई-नॉमिनेशन कराना जरूरी नहीं है। इसके अलावा ईपीएफ खाते में ई-नॉमिनेशन के लिए कोई भी लास्ट डेट नहीं है। पीएफ अकाउंट से पैसा निकालने के लिए ईपीएफ एडवांस फॉर्म जिसे कि फॉर्म 31 के तौर पर भी जाना जाता है उसे आंशिक निकासी या फिर एडवास निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
क्यों जरूरी है EPF ई-नॉमिनेशन
ई-नॉमिनेशन EPF अकाउंट होलडर्स की आकस्मिक मृत्यु की स्थिति में उनके परिवार, बच्चों और आश्रितों को खाते में पैसा जमा पैसा देता है। यह नामांकित व्यक्तियों को खाताधारक के ईपीएफ, कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) और कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना (EDLI) फंड तक ऑनलाइन पहुंचने में सक्षम बनाता है।
ऐसे अपडेट कर सकते हैं ई-नॉमिनी
सबसे पहले ईपीएफो की वेबसाइट पर जाएं और वहां पर सर्विस को सेलेक्ट करें। इसके बाद मेंबर यूएएन या फिर ऑनलाइन सर्विसेज के सेक्शन पर जाएं। इसके बाद आपको यूएएन और पासवर्ड के साथ लॉग इन करना होगा। इसके बाद आपको मैनेज टैब में ई-नॉमिनेशन को सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद स्क्रीन पर दिखाए गए सभी डिटेल को इंटर करें। इसके बाद सेव पर क्लिक करें। इसके बाद फैमिली डिटेल को अपडेट करने के लिए यस पर क्लिक करें। एक से ज्यादा लोगों को नॉमिनेट करने के लिए फैमिली डिटेल पर क्लिक करें। इसके बाद शेयर की गई कुल रकम का ऐलान करने के लिए नॉमिनेशन डिटे पर क्लिक करें। इसके बाद ईपीएफ नॉमिनेशन सेव पर क्लिक करें। इसके बाद आपको ओटीपी जनरेट करने के लिए और उसे सबमिट करने के लिए ई-साइन पर क्लिक करना होगा।