Pan-Aadhaar Link कराने के डेडलाइन नजदीक आ गई है। इस अनिवार्य काम को करने के लिए अब लगभग केवल एक ही हफ्ते का वक्त बचा है। बता दें कि पैन कार्ड से जुड़े फ्रॉड को रोकने के लिए और इसके गलत इस्तेमाल पर लगाम लगाने के नजरिए से सरकार ने पैन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य बना दिया है। पैन-आधार लिंक करने से पैन की सेफ्टी भी पुख्ता हो सकेगी।
Pan-Aadhaar Link कराने के डेडलाइन
Pan Card और Aadhaar Card आज के वक्त में सबसे जरूरी दस्तावेजों में से एक है। सरकार ने पैन और आधार को एक दूसरे से लिंक करना अनिवार्य बना दिया है। Aadhaar-Pan को लिंक करने की आखिरी तारीख को कई बार बढ़ाया जा चुका है। पैन से आधार को लिंक करने की लास्ट डेट 31 मार्च 2023 है। अगर आपने इस तारीख तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया तो आपका पैन इनवैलिड हो जाएगा। हालांकि सरकार ने कुछ लोगों को पैन-आधार लिंक कराने की अनिवार्यता से बाहर भी रखा है। यानि कि इस कटेगरी में आने वाले लोगों के लिए पैन से आधार को लिंक करना अनिवार्य नहीं है।
इन लोगों के लिए नहीं है पैन-आधार लिंक करने की जरूरत
1- असम, मेघालय और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में रहने लोगों को 31 मार्च तक पैन कार्ड और आधार को लिंक करने की जरूरत नहीं है।
2- इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अनुसार एक नॉन रेजिडेंट को भी पैन-आधार से लिंक करने की छूट दी गई है।
3- जो भी भारत के नागरिक नहीं हैं उनको भी पैन-आधार लिंक करने की अनिवार्यता से छूट मिली हुई है।
4- पिछले साल यानी 2022 या किसी भी समय 80 साल की उम्र पूरी करने वासे व्यक्तियों को भी पैन-आधार लिंक कराने की अनिवार्यता से छूट दी गई है।
कैसे कर सकते हैं Pan-Aadhaar Link
यूजर्स इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाकर अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं। इसके अलावा वे एसएमएस के जरिए भी अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं। इसके लिए आपको UIDPN स्पेस 12 अंकों का आधार नंबर स्पेस 10 अंकों का पैन नंबर दर्ज करके 567678 या 56161 पर एसएमएस भेजना होगा