ITR Filing के बाद जरूरी है उसका ई-वेरिफिकेशन, वरना आपको देना होगा 5,000 रुपये का जुर्माना

ITR वेरिफिकेशन को लेकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक ट्वीट भी किया है। आयकर विभाग ने ट्वीट करते हुए लिखा की प्रिय करदाताओं ITR दाखिल करने के 30 दिनों के भीतर अपना ITR वेरिफिकेशन करना याद रखें। लेट वेरिफिकेशन से इनकम टैक्स वेरिफ़ाई करना याद रखें। देरी न करें, आज ही अपना ITR वेरिफाई करें।

अपडेटेड Aug 31, 2023 पर 5:41 PM
ITR वेरिफिकेशन को लेकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक ट्वीट भी किया है

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (ITR Filing) करने की आखिरी डेट निकल गई है। 31 जुलाई बिना जुर्माना फाइल किए हुए ITR फाइल करने की आखिरी तारीख थी। हालांकि ITR फाइल करने के 30 दिनों के अंदर अंदर उसका वेरिफिकेशन करना भी जरूरी है। बिना इसके आपका ITR पूरा नहीं माना जाएगा। इसे लेकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक ट्वीट भी किया है।

IT डिपार्टमेंट ने किया है ये ट्वीट

ITR वेरिफिकेशन को लेकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक ट्वीट भी किया है। आयकर विभाग ने ट्वीट करते हुए लिखा की प्रिय करदाताओं ITR दाखिल करने के 30 दिनों के भीतर अपना ITR वेरिफिकेशन करना याद रखें। लेट वेरिफिकेशन से इनकम टैक्स वेरिफाई करना याद रखें। देरी न करें, आज ही अपना ITR वेरिफाई करें।

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क्यों जरूरी है ITR वेरिफिकेशन

बता दें कि ई वेरिफिकेशन करने के बाद ही आपका ITR कम्पलीट माना जाएगा। इसके बाद ही आपका रिफ़ंड भी जारी किया जाएगा। अगर आपने अपना ITR 31 जुलाई के दिन ही फाइल किया है तो आपको 31 अगस्त तक इसे ई वेरिफाई करना जरूरी है। वरना आपके ऊपर 5,000 रुपये जुर्माना लगा दिया जाएगा।आपके रिटर्न की डेट भी उसी दिन से मानी जाएगी जिस दिन आपने अपना ई वेरिफिकेशन किया है। ऐसे में अगर आपने 1 सितंबर को अपना ITR वेरिफ़ाई किया है तो आपकी फाइलिंग 1 सितंबर की मानी जाएगी। ऐसे में आपके ऊपर लेट ITR के तौर पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जायेगा।

कितना देना होगा जुर्माना

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (IT Department) के अधिकारियों के मुताबिक तय समय सीमा के भीतर आईटीआर वेरिफाई ना करने पर 5,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है। हालांकि अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपये से ज्यादा नहीं है तो आपसे 1,000 रुपये का जुर्माना लिया जाएगा। डेस्क्रिप्ट के सीईओ रघुराम त्रिकुटम ने News 18 े से बात चीत में कहा कि अब आईटीआर फाइलिंग काफी आसान हो गई है। आईटीआर फाइलिंग करते समय आधार ओटीपी, नेट बैंकिंग, या डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट जैसे ऑप्शंस का इस्तेमाल किया जा सकता है।

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