Ladli Scheme: साल 2011 में, भारत में हरियाणा में जन्म के समय लिंगानुपात सबसे खराब था। यहां प्रति 1000 लोगों पर 834 लड़कियां थीं। स्थिति को जमीनी स्तर पर बदलने के लिए राज्य सरकार की ओर से कई कदम उठाए गए। हरियाणा राज्य सरकार ने लाडली योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत बेटियों को आर्थिक मदद की जाती है। इस योजना के तहत लड़की और उनकी मां के नाम पर किसान विकास पत्र के जरिए हर साल 5000 रुपये निवेश किए जाते हैं। हालांकि बेटी 18 साल की उम्र के पहले नहीं निकाल सकती है।
राज्य में इस योजना का फायदा उन्हीं को मिलता है, जिनके यहां दूसरी बेटी पैदा होती है। पहली बेटी पैदा होने पर इस योजना का फायदा नहीं मिलता है। इस योजना को जनवरी 2006 में शुरू किया गया था।
लाडली योजना का किसे मिलता है फायदा
लाडली योजना का फायदा उठाने के लिए हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए। इसके साथ जिन परिवारों की सालाना आय 2 लाख रुपये हैं। जिनके पास 2 बेटियां हैं। वो इस योजना का फायदा उठा सकते हैं। इस योजना का फायदा उन्हीं बेटियों को मिलता है, जिनका जन्म 30 अगस्त 2005 के बाद हुआ हो। इससे पहले जन्म लेने वाली बेटियों को इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। बेटी को दी जाने वाली मदद किसान विकास पत्र के जरिए दी जाएगी। बेटी की उम्र जब 18 साल पूरी हो जाएगी तब उसको ये पैसे दिए जाएंगे। इसे हर साल 5000 रुपये के हिसाब से दिया जाएगा।
लाडली योजना के लिए इन डॉक्यूमेंट्स की होगी जरूरत
हरियाणा लाडली योजना के लिए जिन डॉक्युमेंट्स की जरूरत है। उनमें आधार कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड, मोबाइल नंबर, जन्म प्रमाण पत्र, बैंक खाता पासबुक, मां-बाप का पासपोर्ट साइज फोटो, मां-बाप का पहचान पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र शामिल है।
लाडली योजना के लिए कैसे करें अप्लाई
हरियाणा सरकार की इस योजना का फायदा उठाने के लिए महिला और बाल विकास विभाग के नजदीकी ऑफिस से संपर्क करना होगा। इसके अलावा आंगनबाड़ी केंद्र, सरकारी हॉस्पिटल या बीमा कार्यालय से भी अप्लाई कर सकते हैं।
अगर आप इस योजना के बारे में अधिक जानकरी लेना चाहते हैं तो आप टोल फ्री नंबर 1800229090 पर संपर्क कर सकते हैं।