LIC IPO : एलआईसी के IPO में भाग लेने के इच्छुक एलआईसी के पॉलिसीहोल्डर्स पैन (PAN) डिटेल्स अपडेट होने और डीमैट अकाउंट (demat account) होने पर ही ऐसा कर सकते हैं। ग्रुप प्लांस (group plans) को छोड़कर सभी पॉलिसीहोल्डर्स पॉलिसीहोल्डर्स रिजर्वेशन पोर्शन (Policyholder Reservation Portion) के तहत IPO के लिए बिड लगाने के लिए योग्य हैं। पॉलिसीहोल्डर्स रिजर्वेशन पोर्शन को LIC ने पॉलिसीहोल्डर्स के लिए रिजर्व रखा है। IPO के कुल ऑफर का 10 फीसदी एलआईसी के पॉलिसीहोल्डर्स के लिए रिजर्व है।
ज्वाइंट पॉलिसी एक ही पॉलिसीहोल्डर कर सकता है आवेदन
LIC के DRHP के एफएक्यू के मुताबिक, ज्वाइंट एलआईसी पॉलिसी में दोनों पॉलिसीहोल्डर्स में से एक ही व्यक्ति रिजर्वेशन पोर्शन के तहत IPO के लिए आवेदन कर सकता है। प्रस्ताव में बोली लगाने वाले आवेदक (आप या आपके जीवनसाथी) का पैन नंबर पॉलिसी रिकॉर्ड में अपडेट किया जाना चाहिए। आवेदक के पास उसके नाम पर एक डीमैट खाता होना चाहिए, और यदि डीमैट खाता भी ज्वाइंट है, तो आवेदक को डीमैट खाते का पहला/प्राथमिक धारक होना चाहिए।
सभी पॉलिसीहोल्डर्स बिड लगाने के योग्य नहीं
इसी तरह LIC के सभी पॉलिसीहोल्डर्स इस रिजर्व कैटेगरी के तहत IPO में शेयरों के लिए बिड लगाने के योग्य नहीं हैं।
अगर आपके और आपके साथी के नाम पर ज्वाइंट demat account (जहां आपके पास दो अलग-अलग पॉलिसी हों और पैन उनसे लिंक हो) है, तो आप एक ज्वाइंट डीमैट अकाउंट के आधार पर ऑफर में अप्लाई नहीं कर सकते। सेबी आईसीडीआर रेगुलेशंस (SEBI ICDR Regulations) के तहत, डीमैट अकाउंट के दोनों बेनिफिशियरीज द्वारा अलग-अलग आवेदन नहीं किए जा सकते। आवेदन सिर्फ पहले/प्राइमरी बेनिफिशियरीज के नाम पर ही किया जा सकता है। एक आवेदन जमा करने के लिए सिर्फ पहले/ प्राइमरी बेनिफिशियरीज के नाम का ही इस्तेमाल किया जा सकता है।
डीमैट अकाउंट होना है जरूरी
पॉलिसीधारक LIC के शेयर के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उनके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। सेबी नियमों के अनुसार, किसी भी कंपनी द्वारा फिजिकल क रूप में कोई इक्विटी शेयर जारी नहीं किया जा सकता है, और इक्विटी शेयर केवल डीमैट रूप में जारी किए जा सकते हैं। एक पॉलिसीहोल्डर अपने जीवनसाथी या बेटे या किसी संबंधी के डीमैट अकाउंट से आवेदन नहीं कर सकता। एनआरआई पॉलिसीहोल्डर्स रिजर्वेशन पोर्शन के तहत अप्लाई नहीं कर सकते। बिड या ऑफर पीरियड के दौरान भारत में रह रहा व्यक्ति ही आवेदन के लिए योग्य है।
एन्युटी पॉलिसीहोल्डर (अब मृतक) का जीवनसाथी जिसे वर्तमान में एन्युटी मिल रही हैं, वह आवेदन के लिए योग्य नहीं है।