ड्राइविंग टेस्ट के बिना ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा या नहीं, सरकार ने किया क्लियर

मंत्रालय ने यह भी दोहराया कि मान्यता प्राप्त ड्राइवर प्रशिक्षण केंद्रों (फॉर्म 5बी) या अन्य ड्राइविंग स्कूलों (फॉर्म 5) से कोर्स पूरा करने पर प्रमाण पत्र प्राप्त करने से शिक्षार्थी को ड्राइविंग टेस्ट देने से छूट नहीं मिलती है

अपडेटेड Jun 02, 2024 पर 9:02 AM
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ड्राइविंग लाइसेंस पर सरकार ने सफाई जारी की है।

सरकार ने अब एक मामले में सफाई जारी है। सरकार की ओर से कहा गया है कि ड्राइविंग टेस्ट के बिना लाइसेंस नहीं मिलेगा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मान्यता प्राप्त चालक प्रशिक्षण केंद्रों (ADTC) और ड्राइविंग स्कूलों के जरिए जारी किए गए प्रमाणपत्रों के बारे में स्पष्टीकरण जारी किया। मीडिया रिपोर्ट्स पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि 1 जून से मौजूदा प्रावधानों में कोई बदलाव नहीं होगा।

बदलाव नहीं

सड़क परिवहन मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा, "मीडिया के कुछ वर्गों में प्रसारित की जा रही खबरों के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि नियम 31बी से 31जे, जो मान्यता प्राप्त चालक प्रशिक्षण केंद्रों (ADTC) के बारे में प्रावधान निर्धारित करते हैं, केंद्रीय मोटर वाहन नियम (CMVR), 1989 में GSR 394(E) दिनांक 07.06.2021 के माध्यम से डाले गए थे, 01.07.2021 से लागू हैं और 01.06.2024 से कोई बदलाव नहीं किए गए हैं।"


सुरक्षा की गुणवत्ता में सुधार

इसका मतलब है कि उक्त नियम 1 जुलाई, 2021 से प्रभावी हैं और 1 जून, 2024 से इनमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। विशेष रूप से, विचाराधीन नियम ड्राइवर प्रशिक्षण केंद्रों को मान्यता देने के लिए मानकों और प्रक्रियाओं को रेखांकित करते हैं, जिसका उद्देश्य सड़कों पर ड्राइवर शिक्षा और सुरक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है।

ड्राइविंग टेस्ट से छूट नहीं

इसके अलावा, मंत्रालय ने यह भी दोहराया कि मान्यता प्राप्त ड्राइवर प्रशिक्षण केंद्रों (फॉर्म 5बी) या अन्य ड्राइविंग स्कूलों (फॉर्म 5) से कोर्स पूरा करने पर प्रमाण पत्र प्राप्त करने से शिक्षार्थी को ड्राइविंग टेस्ट देने से छूट नहीं मिलती है।

संशोधन

मंत्रालय ने दोहराया कि मोटर वाहन (एमवी) अधिनियम, 1988 की धारा 12 मोटर वाहनों के ड्राइविंग में निर्देश देने के लिए स्कूलों या प्रतिष्ठानों के लाइसेंस और विनियमन का प्रावधान करती है। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित निकाय द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूलों या प्रतिष्ठानों के लिए उपधारा (5) और (6) को सम्मिलित करने के लिए मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 के तहत इसमें संशोधन किया गया था।

लाइसेंसिंग प्राधिकरण

CMVR, 1989 के नियम 14 के तहत ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन के साथ फॉर्म 5 या फॉर्म 5B, जो भी लागू हो, होना चाहिए। सड़क परिवहन मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि ड्राइविंग टेस्ट की आवश्यकता से छूट के बावजूद, ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने का अधिकार लाइसेंसिंग प्राधिकरण के पास होगा।

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