PAN-Aadhaar कर सकते हैं SMS के जरिए लिंक, जानें क्या है इसका तरीका

आधार कार्ड और पैन कार्ड को आपस में लिंक करने के लिए आपको 1,000 रुपये का जुर्माना भी देना होगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पहले इन दोनों ही दस्तावेजों को आपस में लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2023 तय की थी। जिसे कि बढ़ा कर 30 जून 2023 किया गया है। आप केवल एक SMS भेजकर इन दोनों को आपस में लिंक कर सकते हैं। आइये जानते हैं कि कैसे SMS के जरिए इन दोनों ही दस्तावेजों को आपस में लिंक किया जा सकता है

अपडेटेड May 06, 2023 पर 11:06 PM
आधार कार्ड और पैन कार्ड (Aadhaar Card And Pan Card) आज के वक्त में सबसे ज्यादा जरूरी दस्तावेजों में से एक हैं

आधार कार्ड और पैन कार्ड (Aadhaar Card And Pan Card) आज के वक्त में सबसे ज्यादा जरूरी दस्तावेजों में से एक हैं। जिस वजह से सरकार ने इन दोनों ही दस्तावेजों को आपस में लिंक करना जरूरी बना दिया है। लगभग हर एक तरह के सरकारी काम-काज में ये दोनों ही दस्तावेज इस्तेमाल में लाए जाते हैं। सरकार ने इन दोनों ही दस्तावेजों को आपस में लिंक करने की लास्ट डेट 30 जून 2023 तय की है। हालांकि इसके लिए आपको 1000 रुपये का जुर्माना भी भरना पड़ेगा।

देना होगा 1,000 रुपये का जुर्माना

आधार कार्ड और पैन कार्ड को आपस में लिंक करने के लिए आपको 1,000 रुपये का जुर्माना भी देना होगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पहले इन दोनों ही दस्तावेजों को आपस में लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2023 तय की थी। जिसे कि बढ़ा कर 30 जून 2023 किया गया है। अगर आप इस तारीख से पहले इन दोनों ही दस्तावेजों को आपस में लिंक नहीं करते हैं तो आपका पैन कार्ड इनवैलिड मान लिया जाएगा और आपको इसके गंभीर नुकसान भी झेलने पड़ेंगे। आप केवल एक SMS भेजकर इन दोनों को आपस में लिंक कर सकते हैं। आइये जानते हैं कि कैसे SMS के जरिए इन दोनों ही दस्तावेजों को आपस में लिंक किया जा सकता है।

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SMS के जरिए कर सकते हैं PAN-Aadhaar Link

अगर आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड आपस में लिंक नहीं है तो आप केवल एक SMS भेजकर दोनों को आपस में लिंक कर सकते हैं। इसके लिए आपको आपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 567678 या 56161 पर एक एसएमएस करना होगा। एसएमएस भेजना के लिए पहले आपको UIDPAN लिखकर फिर स्पेस देकर 12 अंकों का आधार नंबर और फिर स्पेस देकर 10 अंकों का पैन नंबर लिखना होगा और इसे 567678 या 56161 पर भेजना होगा। हालांकि इसके लिए आपकी डेट ऑफ बर्थ आधार और पैन में एक ही होनी चाहिए।

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