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Pan-Aadhaar लिंक करने की डेडलाइन आ गई है नजदीक, जानें कैसे आसानी से निपटा सकते हैं ये जरूरी काम

Pan Aadhaar लिंक करने की डेडलाइन के खत्म होने में लगभग केवल 10 दिनों का ही वक्त बाकी रह गया है। सरकार ने पैन-आधार को लिंक करने की लास्ट डेट 31 मार्च 2023 तय की है। अगर आप इस तारीख तक इन दोनों ही दस्तावेजों को लिंक नहीं करते हैं तो आपका पैन इनवैलिड मान लिया जाएगा। आप बेहद ही आसानी से घर बैठे मोबाइल से ये जरूरी काम निपटा सकते हैं

Curated By: Abhishek Nandanअपडेटेड Mar 19, 2023 पर 2:32 PM
Pan-Aadhaar लिंक करने की डेडलाइन आ गई है नजदीक, जानें कैसे आसानी से निपटा सकते हैं ये जरूरी काम
Pan-Aadhaar लिंक करने की डेडलाइन आ गई है नजदीक, जानें कैसे आसानी से निपटा सकते हैं यो जरूरी काम

Pan Aadhaar Link Last Date: पैन कार्ड और आधार कार्ड (Pan Aadhaar Link) आज के वक्त में सबसे ज्यादा जरूरी और अहम दस्तावेजों में से एक हैं। सरकार ने इन दोनों ही दस्तावेजों को आपस में लिंक करना भी अनिवार्य बना दिया है। अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है तो इसे तुरंत करा लें, क्योंकि अब इसकी डेडलाइन के खत्म होने में लगभग केवल 10 दिनों का ही वक्त बाकी रह गया है। सरकार ने पैन-आधार को लिंक करने की लास्ट डेट 31 मार्च 2023 तय की है। अगर आप इस तारीख तक इन दोनों ही दस्तावेजों को लिंक नहीं करते हैं तो आपका पैन इनवैलिड मान लिया जाएगा।

Pan Card इनवैलिड हो जाने पर नहीं कर पाएंगे ये सारे जरूरी काम

अगर आपने 31 मार्च तक अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड (Pan Aadhaar Link) लिंक नहीं किया तो आप कई सारे जरूरी काम नहीं कर पाएंगे। जैसे कि इनवैलिड पैन कार्ड से आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा पेंडिंग रिटर्न्स भी प्रोसीड नहीं किए जाएंगे। साथ ही पैन कार्ड के इनवैलिड होने पर आपका पेंडिंग रिटर्न भी जारी नहीं किया जाएगा। वहीं पैन के इनवैलिड हो जाने पर डिफेक्टिव रिटर्न भी पूरे नहीं किये जा सकेंगे। साथ ही इनवैलिड पैन होने पर टैक्स कटौती पर हाई रेट अप्लाई किया जाएगा।

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