पैन कार्ड से आधार कार्ड को लिंक (Pan-Aadhaar Link) कराने की आखिरी तारीख बीत गई है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (IT Department) की तरफ से पैन को आधार से लिंक कराने की आखिरी तारीख 30 जून 2023 तय की गई थी। इस तारीख तक हर किसी के लिए अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक कराना जरूरी था। इसके लिए 1000 रुपये की फीस भी तय की गई थी। हालांकि अभी भी कई सारे ऐसे पैन कार्ड यूजर्स हैं जिन्होंने अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाया है। जिस वजह से अब कई सारे ऐसे जरूरी काम हैं जो ऐसे लोग नहीं कर पाएंगे। आइये जान लेते हैं कि जिन लोगों का पैन आधार से नहीं लिंक है उनको क्या क्या नुकसान झेलने पड़ सकते हैं।
पैन से आधार लिंक ना करवाने पर होंगे ये नुकसान
1 जुलाई 2023 से इनवैलिड पैन कार्ड की वजह से TDS और TCS फाइल करने पर ज्यादा इंटरेस्ट पर आपसे टैक्स कलेक्ट किया जाएगा। हालांकि पैन को बायोमेट्रिक आधार से लिंक किए बिना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR File) फाइल किया जा सकता है। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तब तक ITR का प्रोसेस शुरू नहीं करेगा जब तक कि दोनों दस्तावेज लिंक ना कर दिए जाएं। हालांकि अभी भी आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं।
पैन-आधार अभी भी हो जाएगा लिंक
हालांकि अभी भी आप 1,000 रुपये का भुगतान करके अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं। इसके लिए आपको इनकम टैक्स की ऑफीशियल वेबसाइट पर जाकर लिंक आधार का ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपको सारी डिटेल को दर्ज करके पेमेंट के लिए कॉन्टिन्यू करना होगा। पेमेंट ई-पे के जरिए होगा। इसके बाद आपको पेमेंट के लिए कॉन्टिन्यू करके अदर रिसिप्ट का ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। पेमेंट के पूरा होने के 30 दिनों के बाद आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा।