PAN-Aadahar: क्या आप भी 30 जून 2023 तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करा पाए? अगर आपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है तो आपका पैन अब एक्टिव नहीं होगा। अब इसका नुकसान आपको उठाना होगा। PAN के निष्क्रिय हो जाने पर कई तरह के नुकसान आपको उठाने पड़ सकते हैं। इनमें से एक यह है कि आपको डिविडेंड इनकम पर ज्यादा टीडीएस (TDS) देना होगा।
शेयरहोल्डर्स को करना होगा ये काम
शेयरहोल्डर्स पर लगने वाला TDS रेट आपके रेजिडेंसी स्टेटस, केटेगरी और एक्ट रूल के मुताबिक होगा। कंपनी शेयरधारकों के टाइप के आधार पर और कुछ शर्तों की पूरा होने पर डिविडेंड पेमेंट पर TDS को रोक लेगी। यहां ये जानने की जरूरत है कि आपके पास वैलिड पैन नंबर होना जरूरी है। अधिनियम के नियम 114AAA और सेक्शन 139AA(2) की आवश्यकताओं के अनुसार और तय समय सीमा में शेयरधारकों को अपने आधार को अपने पैन के साथ जोड़ना आवश्यक है।
कंपनियां कर रही हैं शेयरहोल्डर्स को मेल
ग्रासिम इंडस्ट्रीज ने डिविडेंड पाने वाले शेयरहोल्डर्स को ईमेल किया है। ईमेल में लिखा है कि अगर शेयरहोल्डर्स का पैन नहीं है या पैन कंपनी के रिकॉर्ड में नहीं है या पैन एक्टिव नहीं या पैन ऑपरेटिव नहीं है, उस मानले में 20 फीसदी टैक्स काटा जाएगा। ये सेक्शन 206AA के तहत किया जाएगा। अगर आपको एक्ट के तहत छूट मिलती है तो टैक्स सेक्शन 194 के तहत डिविडेंट अमाउंट के 10 फीसदी के बराबर काटा जाएगा। जिन शेयरहोल्डर्स का डिविडेंड फाइनेशियल ईयर में 5,000 रुपये से अधिक नहीं है तो उनका टीडीएस नहीं काटा जाएगा।
नियमों के अनुसार 1 जुलाई 2023 से उन टैक्सपेयर्स का पैन एक्टिव नहीं रहेगा जो आधार से लिंक नहीं है। इसके आपको ये नुकसान उठाने पड़ेगें।
1. ऐसे पैन के बदले कोई रिफंड नहीं किया जाएगा।
2. उस पीरियड के दौरान रिफंड पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, जितना समय पैन निष्क्रिय रहता है।
3. TDS और TCS भी ज्यादा काटा जाएगा।
पैन को आधार से लिंक करने की समय सीमा 30 जून 2023 थी। 28 मार्च 2023 की सीबीडीटी के नोटिफिकेशन के अनुसार यदि पैन को आधार से लिंक नहीं किया गया, तो पैन 1 जुलाई 2023 से निष्क्रिय हो जाएगा।