PM Kisan Maandhan Yojana: देश के किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से अलग अलग तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन्हीं योजनाओं में से एक योजना का नाम है पीएम किसान मानधन योजना (PM Kisan Maandhan Yojana)। इस योजना में किसानों को सरकार की तरफ से बुढ़ापे में पेंशन का सहारा दिया जाता है ताकि बुढ़ापे के समय भी उनके खर्च चलते रहे। सरकार की तरफ से यह योजना छोटे किसानों को ध्यान में रख कर शुरू की गई है।
किसानों को सरकार दे रही है हर महीने पेंशन का फायदा
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM Kisan Maandhan Yojana) में सरकार 60 साल की उम्र पूरी कर चुके किसानों को बुढ़ापे में हर महीने 3000 रुपये की पेंशन मुहैया कराती है। केंद्र सरकार ने ऐसे किसानो को जिनके पास छोटी खेती योग्य जमीनें हैं बुढ़ापे में आर्थिक सहायता देने के लिए इस योजना को शुरू किया है।
किन किसानों को मिलता है इसका फायदा
ऐसे किसान जिनके पास खेती करने के लिए 2 हेक्टेयर तक की जमीन है वे इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 18 साल से 40 साल के बीच के किसान इस सरकारी योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। योजना का फायदा लेने के लिए किसानों को रजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद किसानों को अपनी उम्र के हिसाब से इस योजना में यगदान देना होता है। किसानों को हर महीने इस योजना में 55 रुपये से लेकर 200 रुपये तक जमा करने होते हैं। अगर लाभार्थी किसान की मृत्यु हो जाती है तो फिर उसकी पत्नी या पति को भी इस पेंशन की रकम का फायदा मिलेगा।
ऐसे होगा इस योजना में रजिस्ट्रेशन
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM Kisan Maandhan Yojana) में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए सबसे पहले अपने आस पास के किसी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाना होगा। इसके बाद सालाना कमाई और जमीन से जुड़े सारे दस्तावेजों को जमा करना होगा। इसके बाद आपको जिस बैंक अकाउंट में पैसा मंगाना है उसकी भी डिटेल देनी होगी। साथ ही योजना के अप्लीकेशन फॉर्म को आधार कार्ड से लिंक भी कराना होगा। इस प्रोसेस के बाद आपको आपका पेंशन नंबर और पेंशन कार्ड दे दिया जाएगा।
कर सकते हैं ऑनलाइन अप्लाई
केंद्र सरकार की इस योजना से जुड़ने के लिए आप ऑनलाइन तरीके से भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको योजना की ऑफीशियल वेबसाइट maandhan.in पर विजिट करना होगा। वेबसाइट पर आपको योजना का फॉर्म भरकर मांगे गए सारे डॉक्युमेंट्स की जानकारियों को फिल करना होगा। फिस फॉर्म को सबमिट करना होगा। इसके बाद आपको पेंशन नंबर और पेंशन कार्ड मिल जाएगा। इस योजना से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए आप टोल फ्री नंबर 1800-267-6888 पर कॉल भी कर सकते हैं।