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Post Office में अकाउंट करना है बंद तो पासबुक जमा करना है जरूरी, जानिए क्या हैं नए नियम

पोस्ट ऑफिस में अगर किसी भी स्कीम को लेकर अकाउंट है तो उसे बंद करते समय पासबुक जमा करना जरूरी है

MoneyControl Newsअपडेटेड Jan 19, 2022 पर 9:04 AM
Post Office में अकाउंट करना है बंद तो पासबुक जमा करना है जरूरी, जानिए क्या हैं नए नियम
अकाउंट बंद करते समय पोस्ट ऑफिस ने नियमों में किया बदलाव

पोस्ट ऑफिस की योजनाओं में भी लोग बेहतर रिटर्न हासिल करने के लिए निवेश करते हैं। ऐसे में बहुत से लोग हैं, जिनका पोस्ट ऑफिस में अकाउंट है। अगर आपका भी पोस्ट ऑफिस में अकाउंट है तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है।

दरअसल पोस्ट ऑफिस कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री (Ministry of Communications) के तहत कामकाज करता है। सरकार ने पोस्ट ऑफिस के अकाउंट होल्डर्स के लिए एक नया नियम लागू कर दिया है। अब पोस्ट ऑफिस में किसी भी स्कीम को लेकर अकाउंट बंद करने पर पास बुक जमा करना जरूरी है।

पोस्ट ऑफिस में मंथली इनकम स्कीम (Monthly Income Scheme -MIS), किसान विकास पत्र (Kisan Vikas Patra -KVP), सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (Senior Citizen Savings Scheme -SCSS) से लेकर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (National Savings Certificate -NSC) जैसी तमाम योजनाओं को अगर बंद करते हैं तो उस समय पास बुक जमा करना जरूरी है।

स्कीम मैच्योर होने पर भी नियम लागू

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