रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक और बैंक पर नकेल कंस दी है। महाराष्ट्र के सोलापुर के बैंक लक्ष्मी सहकारी बैंक लिमिटेड पर RBI ने शिकंजा कस दिया है। लक्ष्मी सहकारी बैंक लिमिटेड की खस्ता हाल फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए RBI ने यह कदम उठाया है। अब लक्ष्मी सहकारी बैंक लिमिटेड बैंक के ग्राहक सिर्फ 1000 रुपये ही बैंक खाते से निकाल पाएंगे।
RBI ने बैंक के ग्राहकों के लिए अपने खातों से पैसा निकालने की सीमा 1,000 रुपये तय कर दी है। यानी, ग्राहक अब खाते से 1,000 रुपये निकाल पाएंगे। RBI के मुताबिक यह बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 के तहत लगाए गए हैं। येअंकुश 12 नवंबर 2021 के बाद से छह महीने के लिए लागू किया गया है। इस दौरान इस नए नियम की समीक्षा की जाएगी।
RBI के निर्देशों के बाद लक्ष्मी सहकारी बैंक RBI की इजाजत के बगैर न तो कोई लोन दे पाएगा या ही लोन को रिन्यू कर पाएगा। इसके अलावा बैंक कोई भी नया निवेश नहीं कर पाएगा। किसी भी तरह की पेमेंट का लेन-देन नहीं कर पाएगा। न ही कोई डिमांड ड्राफ्ट क्लीयर कर पाएगा।
RBI ने बेकार एसेट्स की पहचान के नियमों को सख्त कर दिये हैं। बैंकों को यह निर्देश दिये गये हैं कि वे सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट होने पर NPA खाते का मानकीकरण न करें और सभी NPA से जुड़ी जानकारी को साझा करें।