जब आप बाइक या कार खरीदते हैं, तो रोड टैक्स उसकी ऑन-रोड कीमत में शामिल होता है। यदि आप किसी निश्चित क्षेत्र या शहर में अपनी कार चलाना चाहते हैं, तो आपको उस विशेष राज्य का रोड टैक्स देना होगा। किसी भी वाहन को खरीदते समय, खरीदार को कुछ अन्य अतिरिक्त शुल्कों के साथ आधार मूल्य का भुगतान करना होगा। इस एक्स्ट्रा पेमेंट में रजिसट्रेशन फीस, संबंधित मोटर बीमा लागत के साथ मोटर और सड़क कर शामिल हैं।
रोड टैक्स वह रकम है जो संबंधित देश या राज्य में कोई भी वाहन खरीदते समय चुकाई जाती है। राज्य के आधार पर, कर राशि, धाराएं और इसका स्ट्रक्चर अलग अलग हो सकता है। भारत में केंद्र और राज्य दोनों सरकारें रोड टैक्स लगाती हैं। राज्य सरकार वार्षिक या आजीवन आधार पर टोल टैक्स, राज्य वैट, यात्री और माल कर और मोटर वाहन टैक्स लगाती है। यह टैक्स हर राज्य में अलग-अलग है। अगर आप वहां कार रखना चाहते हैं तो आपको राज्य सरकार को रोड टैक्स देना होगा।
इस आधार पर लिया जाता है रोड टैक्स
भारत में रोड टैक्स वाहन के प्रकार, इंजन की क्षमता, वाहन को इस्तेमाल करने का मकसद और वाहन की उम्र के आधार पर लगाया जाता है। आप कुछ बेहद ही आसान स्टेप्स को फॉलो करके रोड टैक्स का पेमेंट कर सकते हैं।
ऐसे चुका सकते हैं रोड टैक्स
अपने वाहन का रोड टैक्स चुकाने के लिए सबसे पहले आपको परिवहन वेबसाइट parivahan.gov.in/vahanservice/vahan/ui/usermgmt/login.xhtml में ऑनलाइन सर्विसेज हेड पर जाकर वाहन सर्विसेज को सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद आफको ऑनलाइन सर्विसेज की लिस्ट में जाकर अपने टैक्स को पे करने के ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और मोबाइल नंबर को इंटर करके जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको ओटीपी को इंटर करके शो डिटेल पर क्लिक करना होगा। इसके बाद ऑनर टैक्स इंफॉर्मेशन के तहत ऑनर की जानकारी, अपडेटेड टैक्स डिटेलस, परमिट डिटेल और टैक्स डिटेल को क्रॉस चेक करना होगा। इसके बाद आपको टैक्स डिटेल के तहत मंथली, क्वाटर्ली या फिर ईयरली को दर्ज करना होगा। इसके बाद आपको ईयरली, क्वाटर्ली, मंथली और लाइफटाइम मे से टैक्स टाइप को सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपको कुल चुकाई जाने वाली रकम ऑटो जनरेटेड तरीके से दिख जाएगी। इसके बाद आपको पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपको पेमेंट का टाइप सेल्क्ट करके पेमेंट करना होगा।
रोड टैक्स के पेमेंट के लिए आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, गाड़ी की बीमा पॉलिसी, गाड़ी का खरीद चालान, गाड़ी के रजिस्ट्रेशन की एक कॉपी और एक एड्रेस प्रूफ चाहिए होगा।