SIM Card Rules: केंद्र सरकार ने सिम कार्ड खरीदने और बेचने के नियमों में बदलाव कर दिया है। ये बदलाव अगस्त महीने में किया गया था। इसके बाद यह बदलाव 1 अक्टूबर 2023 से लागू होना था। लेकिन नहीं लागू हो सका। सरकार ने अब ये नए नियम 1 दिसंबर 2023 से पूरे देश में लागू करने का फैसला किया है। दूरसंचार विभाग (Department of Telecommunications - DoT) से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी है। टेलीकॉम कंपनियों ने इसे लागू करने के लिए समय मांगा था। जिस पर दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम कंपनियों को इसे लागू करने के लिए 2 महीने का अतिरिक्त समय दिया है।
इन नए नियमों के लागू होने के बाद एक आईडी पर लिमिटेड सिम ही खरीद पाएंगे। यानी एक्स्ट्रा सिम खरीदने पर नकेल कस दी जाएगी। नए नियमों के तहत सिम कार्ड विक्रेताओं को रजिस्टर्ड करने और सिस्टम में शामिल होने से पहले KYC की प्रक्रिया से गुजरना होगा।
लग सकता है 10 लाख रुपये का जुर्माना
नए नियम लागू होने के बाद बल्क में सिम खरीदने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। वहीं नए नियम के मुताबिक अगर 30 नवंबर के बाद कोई टेलीकॉम कंपनी किसी विक्रेता को बिना रजिस्ट्रेशन के सिम बेचने के लिए अनुमति देती है। तब ऐसी स्थिति में उस पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। सभी डीलरों को 30 नवंबर 2023 तक रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। इस रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में सिम कार्ड विक्रेता (SIM card seller) और टेलीकॉम कंपनियों के बीच एक लिखित समझौता जरूरी होगा। फर्जी सिम कार्ड और वित्तीय धोखाधड़ी के खतरे को रोकने के लिए सरकार की ओर से नए नियम बनाए गए हैं।
देश में 10 लाख सिम कार्ड विक्रेता हैं
दरअसल, कई ऐसे सिम कार्ड विक्रेता हैं, जो बिना उचित वेरिफिकेशन किए बिना सिम कार्ड जारी कर रहे थे। इतना ही नहीं वो लोग खुद ऐसी अवैध गतिविधियों में शामिल थे। सरकार ने कहा कि अवैध गतिविधियों में शामिल सिम कार्ड विक्रेताओं को बर्खास्त कर दिया जाएगा और तीन साल की अवधि के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। मौजूदा समय में देश में करीब 10 लाख सिम कार्ड विक्रेता हैं।