सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) को लेकर एक बड़ा आदेश सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से कर्मचारियों को लाभ होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि EPF कंट्रीब्यूशन में देरी के लिए होने वाले नुकसान की भरपाई नियोक्ता यानी कंपनी को करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को भी सही ठहराया है। कोर्ट के इस फैसले का असर ईपीएफओ (EPFO) के 6 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर्स पर असर पड़ने वाला है। इस फैसले के बाद इस दायरे में आने वाले कर्मचारी अब मुवाअजे के लिए क्लेम कर पाएंगे।
