पैन कार्ड-आधार कार्ड को लिंक करने की लास्ट डेट आ गई है नजदीक, अगर नहीं किया ये काम तो भुगतना पड़ेगा नुकसान

अगर आप अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराते हैं तो इसके आपको कुछ नुकसान भी उठाने पड़ेंगे। ऐसा ना होने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपको भुगतान किए गए एक्स्ट्रा टैक्स पर रिफंड जारी नहीं किया जा सकेगा। वहीं अगर इस रकम पर कोई इंटरेस्ट दिया जाना है तो उसका भुगतान भी नहीं किया जा सकेगा। इसके साथ ही TDS और भी ज्यादा काटा जाएगा। अगर आपका पैन-आधार आपस में लिंक नहीं है तो आप इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भी फाइल नहीं कर पाएंगे

अपडेटेड Jun 03, 2023 पर 6:32 PM
पैन कार्ड और आधार कार्ड (Pan Card And Aadhaar card) आज के वक्त में सबसे अहम और जरूरी दस्तावेजों में से एक है

पैन कार्ड और आधार कार्ड (Pan Card And Aadhaar card) आज के वक्त में सबसे अहम और जरूरी दस्तावेजों में से एक है। जिस वजह से सरकार ने इन दोनों ही दस्तावेजों को आपस में लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। इस अहम और जरूरी काम को करने की लास्ट डेट भी नजदीक आ गई है। 30 जून 2023 आधार-पैन लिंकिंग की आखिरी तारीख है। अगर आप ऐसा नहीं कराते हैं तो आपका पैन कार्ड इनवैलिड मान लिया जाएगा और आपको कई सारे गंभीर नुकसान भी भुगतने पड़ सकते हैं।

पैन आधार लिंक ना कराने पर होगा ये नुकसान

अगर आप अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराते हैं तो इसके आपको कुछ नुकसान भी उठाने पड़ेंगे। ऐसा ना होने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपको भुगतान किए गए एक्स्ट्रा टैक्स पर रिफंड जारी नहीं किया जा सकेगा। वहीं अगर इस रकम पर कोई इंटरेस्ट दिया जाना है तो उसका भुगतान भी नहीं किया जा सकेगा। इसके साथ ही TDS और भी ज्यादा काटा जाएगा। अगर आपका पैन-आधार आपस में लिंक नहीं है तो आप इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भी फाइल नहीं कर पाएंगे। सेबी के नियमों के मुताबिक म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट इनवेस्टमेंट के लिए पैन आधार लिंक होना जरूरी है।

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जानें कैसे कर पाएंगे लिंक

आधार से पैन को लिंक करने के लिए सबसे पहले आपको www.incometax.gov.in पर जाकर लॉगइन करना होगा। जब आपसे यूजर आईडी मांगी जाएगी तो आपको अपना पैन नंबर इंटर करना होगा। इसके बाद आपको E-File सेक्शन में जाना होगा और E-Pay Tax वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको न्यू पेमेंट के ऑप्शन पर जाना होगा। फिर आपको इनकम टैक्स के टैब को चुनना होगा और असेसमेंट ईयर 2024-25 को सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपको पेमेंट ऑप्शन को चुन कर आगे बढ़ना होगा। इसके अगले स्टेप में आपको पहले से ही 1,000 रुपये की भरी हुई रकम दिखाई देगी। इसके बाद आपको कॉन्टिन्यू पर क्लिक करना होगा। अगले स्टेप में आप अपने बैंक अकाउंट को चुन कर पेमेंट करना होगा। फिर आप ई-फाइल, ई-पे टैक्स, पेमेंट हिस्ट्री पर क्लिक करके चालान को डाउनलोड करना होगा। इसके अगले स्टेप में आपको ई-फाइलिंग पोर्टल के होमपेज पर बाईं और मेनू पर लिंक आधार टैब पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको अपने पैन और आधार की जानकारी को मान्य करना होगा। फिर यह दोनों आपस में लिंक हो जाएंगे।

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