देश में कुछ दिनों के अंदर त्योहारी सीजन शुरू होने वाला है। इस सीजन के दौरान देश में सोने (Gold) की डिमांड काफी बढ़ जाती है। ऐसे में अगर आप त्योहारी सीजन में शादी-ब्याह या फिर इस तरह के किसी दूसरे कामों के लिए गोल्ड खरीदना चाहते हैं तो आपको कुछ जानकारियों के बारे में पता होना भी जरूरी है। यहां पर आपको यह पता होना चाहिए कि आप पैन या आधार के बिना नगद देकर कितना सोना खरीद सकते हैं? साथ ही इस पर टैक्स के क्या नियम हैं।
एक्सपर्ट्स कहते हैं कि टैक्स कानूनों के मुताबिक आप कितनी भी रकम का भुगतान करके नकद में सोना खरीद सकते हैं। इस पर किसी भी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है। हालांकि इनकम टैक्स कानूनों के मुताबिक सिंगल ट्रांजैक्शन में दो लाख रुपये या उससे ज्यादा की नकद मंजूर नहीं की जा सकती है। इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। फिर भी आप गोल्ड खरदीने के लिए किसी भी रकम का भुगतान कर सकते हैं। लेकिन गहनों के मामले में हर एक ट्रांजैक्शन पर दो लाख रुपये या फिर उससे ज्यादा की नगद रकम मंजूर नहीं की जाएगी। इस मामले में कानून गहनों की खरीदारी पर दो लाख रुपये से ज्यादा की रकम को मंजूर करने से रोकता है।
अगर कोई गहने बेचने वाला ज्वेलर दो लाख रुपये या उससे ज्यादा की रकम को नगद के तौर पर लेता है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कानूनी प्रावधान का उल्लंघन करते हुए ली गई रकम के बराबर जुर्माना लगा सकता है। इसके अलावा अगर आप किसी ज्वेलर से किसी और तरीके से सोना खरीदना चाहते हैं तो आपको आधार कार्ड या पैन कार्ड उपलब्ध कराना होगा। आप 200 रुपये से 2 लाख रुपये तक के सोने के गहने बिना कोई आधार या पैन दिए ही खरीद सकते हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स सोना खरीदने के लिए सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड को एक बेहतर ऑप्शन मानते हैं।