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Aadhaar-PAN Link : अब तक नहीं किया पैन-आधार लिंक? जानिए क्यों है यह जरूरी और क्या हैं इसके फायदे

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की लेटेस्ट गाइडलाइन के अनुसार आधार और पैन कार्ड को लिंक करने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2023 है। इसका मतलब है कि 31 मार्च तक अगर ऐसा नहीं किया गया तो आपका पैन कार्ड बेकार हो जाएगा। बता दें कि पैन आधार लिंक करने वालों को जुर्माने के तौर पर 1000 रुपये देना होगा

Edited By: Shubham Thakurअपडेटेड Mar 05, 2023 पर 3:59 PM
Aadhaar-PAN Link : अब तक नहीं किया पैन-आधार लिंक? जानिए क्यों है यह जरूरी और क्या हैं इसके फायदे
अगर आपने अपने आधार कार्ड (Aadhaar Card) को परमानेंट अकाउंट नंबर यानी PAN कार्ड से अब तक लिंक नहीं किया है तो आपके लिए जरूरी खबर है।

Aadhaar-PAN Link : अगर आपने अपने आधार कार्ड (Aadhaar Card) को परमानेंट अकाउंट नंबर यानी PAN कार्ड से अब तक लिंक नहीं किया है तो आपके लिए जरूरी खबर है। इसकी डेडलाइन को अब कुछ दिन ही बचे हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की लेटेस्ट गाइडलाइन के अनुसार आधार और पैन कार्ड को लिंक करने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2023 है। इसका मतलब है कि 31 मार्च तक अगर ऐसा नहीं किया गया तो आपका पैन कार्ड बेकार हो जाएगा। बता दें कि पैन आधार लिंक करने वालों को जुर्माने के तौर पर 1000 रुपये देना होगा।

आधार और पैन कार्ड को लिंक करने के कई फायदे हैं। यह बैंक में अकाउंट ओपन करते समय KYC के लिए अहम है। इसके साथ ही, इससे आपके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना भी आसान हो जाएगा। बता दें कि इसकी डेडलाइन को कई बार बढ़ाया जा चुका है। इस बार इसकी डेडलाइन 31 मार्च है।

आम लोगों को हैं ये फायदे

Fisdom कंपनी Tax2win के को-फाउंडर और CEO अभिषेक सोनी ने कहा, "पैन कार्ड को पूरे भारत में वैलिड पहचान प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाता है। अधिकांश वित्तीय लेनदेन के लिए पैन कार्ड की जरूरत होती है, और आईटी विभाग इसके माध्यम से आपके लेनदेन को ट्रैक करता है। आधार किसी व्यक्ति की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के साथ उनकी सभी जानकारी रखता है।"

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