Delhi Government Pension Scheme: दिल्ली सरकार की पेंशन योजना में अप्लाई करना पहले से ज्यादा आसान हो गया है। अब आप घर बैठे इस योजना के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। दिल्ली सरकार ने सीनियर सिटीजन के लिए अपनी वृद्धावस्था पेंशन योजना के आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल के जरिए अब तक 10,000 से अधिक एप्लिकेशन मिल चुके हैं। दिल्ली सरकार की इस योजना के तहत 80,000 और लोग इस स्कीम के लिए पात्र हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस पहल को जरूरतमंद सीनियर सिटीजन को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया है।
योजना के तहत पात्र व्यक्तियों को मंथली पेंशन दी जाएगी।
60 से 69 साल के उम्र वाले व्यक्तियों को 2,000 रुपये मंथली पेंशन मिलेगी।
70 साल और उससे अधिक आयु वालों को 2,500 रुपये मंथली पेंशन मिलेगी।
SC, ST और अल्पसंख्यक समुदाय के 60-69 साल के लाभार्थियों को भी मंथली 2,500 रुपये मिलेंगे। इसके अलावा मंत्री सौरभ भारद्वाज ने दिव्यांग व्यक्तियों को भी इस योजना का लाभ देने का प्रस्ताव रखा है, जिसमें 5,000 रुपये मंथली पेंशन दी जाएगी।
यह योजना उन सीनियर सिटीजन के लिए है जिनकी आय सीमित है या जिनके पास परिवार का समर्थन नहीं है। आवेदन करने के लिए आवेदक की आयु कम से कम 60 साल होनी चाहिए। पिछले पांच सालों से दिल्ली का निवासी होना अनिवार्य है। परिवार की सालाना आय 1,00,000 रुपये से कम होनी चाहिए। दिल्ली में आधार-लिंक्ड और सिंगल-ऑपरेटेड बैंक अकाउंट होना चाहिए। अन्य सरकारी योजनाओं से समान पेंशन या सहायता नहीं मिलनी चाहिए।
पेंशन के लिए अप्लाई करने का तरीका
पात्र आवेदक www.edistrict.delhigovt.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या अपने नजदीकी जिला सामाजिक कल्याण ऑफिस से सहायता ले सकते हैं।
उम्र का प्रमाण: आधार, वोटर आईडी, जन्म प्रमाण पत्र, या स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र।
एड्रेस प्रूफ : राशन कार्ड, यूटिलिटी बिल, या बैंक पासबुक (5 सालों का प्रमाण)।
बैंक अकाउंट की जानकारी: आधार से लिंक्ड सिंगल ऑपरेटेड अकाउंट।
एससी, एसटी, अल्पसंख्यकों को ऊपर बताए डॉक्यूमेंट के अलावा ये भी देने होंगे पेपर्स
एससी/एसटी: जाति प्रमाण पत्र।
अल्पसंख्यक: धार्मिक संस्थान से वैरिफाई सेल्फ डिक्लेरेशन।
इनकम का ऐलान: पोर्टल पर उपलब्ध फॉर्मेट के अनुसार इनकम की जानकारी देनी होगी।
आपकी एप्लिकेशन पास होने के बाद पेंशन सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी जाएगी। पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम (PFMS) के माध्यम से ट्रांसफर की जाएगी। एप्लिकेशन पास होने में अधिकतम 45 दिन का समय लगता है और उसके अगले महीने से ट्रांसफर होना यानी पेंशन आनी शुरू हो जाएगी।