31 दिसंबर तक डीमैट अकाउंट का बना लें नॉमिनी, वरना 1 जनवरी 2024 को BSE या NSE पर नहीं खरीद-बेच पाएंगे शेयर

Demat Account: अगर आप भी शेयर बाजार (Share Market) में ट्रेड करते हैं तो आपके लिए काम की खबर है। डीमैट अकाउंट होल्डर को 31 दिसंबर 2023 तक तक अपना ये काम निपटाना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो नए साल में आप शेयर बाजार में ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे

अपडेटेड Dec 13, 2023 पर 1:58 PM
Demat Account: अगर आप भी शेयर बाजार (Share Market) में ट्रेड करते हैं तो आपके लिए काम की खबर है।

Demat Account: अगर आप भी शेयर बाजार (Share Market) में ट्रेड करते हैं तो आपके लिए काम की खबर है। डीमैट अकाउंट होल्डर को 31 दिसंबर 2023 तक तक अपना ये काम निपटाना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो नए साल में आप शेयर बाजार में ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। निवेशक BSE और NSE पर शेयर खरीद और बेच (Buy or Sell Shares) नहीं सकते जब तक वह नॉमिनी अपडेट नहीं करेंगे। डीमैट अकाउंट होल्डर को 31 दिसंबर 2023 तक नॉमिनी फाइल करना अनिवार्य है। अभी तक सेबी ने यह डेडलाइन 31 दिसंबर 2023 से आगे नहीं बढ़ाई है।

Demat का नॉमिनी फाइल करना है अनिवार्य

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने सभी पर्सनल डीमैट अकाउंट होल्डर के लिए नॉमिनी फाइल करना अनिवार्य कर दिया है। ये काम निवेशकों को 30 दिसंबर तक पूरा करना है। अगर आप 31 दिसंबर तक नॉमिनी नहीं फाइल करते हैं तो आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा और आप शेयर बाजार में ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। 1 जनवरी 2024 को शेयर बाजार से Stocks खरीद और बेच नहीं पाएंगे।


सेबी कई बार बढ़ा चुका है डेडलाइन

सेबी ने सभी मौजूदा ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट होल्डर्स के लिए नॉमिनी फाइल करने की डेडलाइन कई बार बढ़ा चुकी है। नॉमिनी फाइल करने का प्रोसेस और डेडलाइन सबसे पहले 31 मार्च 2022 तय की गई थी लेकिन अब तक ये डेडलाइन कई बार बढ़ चुकी है। इससे पहले इसकी डेडलाइन 30 सितंबर 2023 थी जिसे बढ़ाकर 31 दिसंबर 2023 किया गया।

सेबी ने क्यों किया नॉमिनी फाइल करना अनिवार्य

सेबी के इस कदम का कारण निवेशकों को उनकी एसेट्स को सुरक्षित करने और उन्हें उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को देने में मदद करना है। बाजार नियामक सेबी ने यह भी बताया है कि नॉमिनी फाइल करने का आदेश नए और मौजूदा निवेशकों दोनों पर ही लागू होता है। सेबी के नियम के तहत नए निवेशकों को ट्रेडिंग और डीमैट खाते खोलते समय या तो अपनी सिक्योरिटीज का नॉमिनी बनाना होगा या औपचारिक रूप से एक डिक्लेरेशन फॉर्म के जरिये नॉमिनेशन से बाहर निकलना होगा। यानी, आप इस डिक्लेरेशन फॉर्म के जरिये ये बताएंगे कि आप किसी को भी नॉमिनी नहीं बनाना चाहते।

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