DGCA का नया नियम, 48 घंटे के अंदर फ्लाइट टिकट कैंसिलेशन होगा फ्री

DGCA ने नया नियम प्रस्तावित किया है जिसके तहत यात्रियों को टिकट बुकिंग के 48 घंटों के अंदर बिना कोई अतिरिक्त शुल्क लिए टिकट कैंसिल या संशोधित करने की सुविधा मिलेगी। यह नियम घरेलू उड़ानों के लिए उड़ान से कम से कम 5 दिन पहले और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए 15 दिन पहले बुकिंग पर लागू होगा

अपडेटेड Nov 07, 2025 पर 7:56 PM
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डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने एक नया ड्राफ्ट नियम प्रस्तावित किया है, जिसके तहत अब टिकट बुकिंग के 48 घंटे के भीतर यात्रियों को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के टिकट रद्द या संशोधित करने का अधिकार मिलेगा। यह सुविधा विशेष रूप से उन लोगों के लिए राहत लेकर आई है जो अचानक अपनी यात्रा की योजना बदलते हैं।

रिफंड प्रक्रिया और नियमों में पारदर्शिता

इस नए प्रस्ताव के तहत, एयरलाइंस को रिफंड प्रक्रिया तेज करनी होगी क्रेडिट कार्ड से बुकिंग हुई टिकट का रिफंड 7 दिनों के अंदर और नकद भुगतान वाले टिकट का तत्काल होना जरूरी होगा। साथ ही, टिकट पर नाम में सुधार 24 घंटों के भीतर बिना किसी फीस के किया जा सकेगा। यह नियम चिकित्सा आपातकाल की स्थिति में भी यात्रियों को रिफंड या क्रेडिट शेल प्रदान करता है।

किन उड़ानों पर लागू नहीं होगा यह नियम


फ्री कैंसिलेशन का विकल्प उन घरेलू उड़ानों के लिए उपलब्ध नहीं होगा जिनकी उड़ान बुकिंग के 5 दिन के अंदर हो रही हो, और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए यह अवधि 15 दिन है। इस अवधि के बाहर टिकट कैंसिलेशन पर सामान्य शुल्क लागू होगा।

यात्रियों के लिए बढ़ा राहत का माहौल

यह प्रस्तावित बदलाव भारतीय हवाई यात्रा को अधिक पारदर्शी, यात्रियों के लिए सुविधाजनक और भरोसेमंद बनाएगा। डीजीसीए ने 30 नवंबर 2025 तक इस नियम पर जनता की राय आमंत्रित की है, जिसके बाद इसे औपचारिक रूप दिया जाएगा।

यह नए नियम यात्रियों को अनावश्यक फीस से बचाएंगे और टिकट कैंसिलेशन के मामलों में बेहतर सुविधा उपलब्ध कराएंगे, जिससे हवाई यात्रा का अनुभव और बेहतर होगा।

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