Dmat Account Nominee: भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने सभी डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट होल्डर्स के लिए एक नॉमिनी रखना अनिवार्य कर दिया है। नॉमिनी का नाम जोड़ने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2023 है। अगर आपके डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट में नॉमिनी का नाम नहीं है तो उसे समय रहते जोड़ लीजिए। अगर आपने 31 मार्च से पहले डीमैट खाते में नॉमिनी नहीं बनाया तो आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है। सेबी ने मार्च 2022 से मार्च 2023 तक नॉमिनी फाइन करने की समय सीमा को आगे बढ़ाया है। ये निर्णय सभी हितधारकों के इन्पुट के बाद ही लिया गया।
मौजूदा निवेशक जिन्होंने पहले ही नॉमिनी दे रहा रखा है, उन्हें ये जानकारी देने की जरूरत नहीं है। स्टॉक ब्रोकर्स या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के माध्यम से निवेश रहे निवेशक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन लॉगइन के माध्यम से अपना नॉमिनी जमा कर सकते हैं या बदल सकते हैं। नामांकित व्यक्ति का मोबाइल फोन नंबर, ईमेल पता और पहचान की जानकारी देना ऑप्शनल है।
नए इन्वेस्टर इस तरीके से कर सकते हैं नॉमिनी फाइल
जिन निवेशकों ने नए ट्रेडिंग और डीमैट खाते बनाए हैं, उन्हें एक डिक्लेरेशन फॉर्म के जरिये नामांकन देना होगा। डिक्लेरेशन फॉर्म पर अकाउंट होल्डर के साइन होंगे। हालांकि, नामांकन दाखिल करते समय किसी गवाह की आवश्यकता नहीं होती है। ई-साइन सर्विस का इस्तेमाल करके भी नॉमिनी फाइल किया जा सकता है। यानी, आप ऑनलाइन नॉमिनी फाइल कर सकते हैं।
डीमैट अकाउंट नॉमिनी को ऐसे जोड़ें
स्टेप 1: अपने डीमैट अकाउंट में लॉगइन करें।
स्टेप 2: प्रोफाइल सेगमेंट के तहत 'माई नॉमिनी' पर नेविगेट करें, जो नॉमिनी पेज के लिए रीडायरेक्ट करेगा।
स्टेप 3: 'एड नॉमिनी' या 'ऑप्ट-आउट' चुनें।
स्टेप 4: नॉमिनी की जानकारी भरें और आईडी प्रूफ अपलोड करें।
स्टेप 5: जरूरी डॉक्यूमेंट देने के बाद नॉमिनी को कितना हिस्सा मिलना चाहिए, आप ये भी लिख सकते हैं।
स्टेप 6: आधार ओटीपी के साथ डॉक्यूमेंट पर ई-साइन करें। आपकी एप्लिकेशन सबमिट हो जाएगी।