Financial Work Before 31 March 2023: फाइनेंशियल ईयर 2022-23 खत्म होने वाला है। आपके पास भी पैसे से जुडे जरूरी कामों को करने के लिए 31 मार्च तक का समय बचा है। अगर आपको टैक्स बचाने के लिए पैसा निवेश करना है तो आपके पास 10 दिन का समय बचा है। इसके अलावा पैन को आधार से लिंक करने, व्यवंदन योजना में निवेश और डीमैट में नॉमिनी जोड़ने का काम भी निपटाना है।
1. पैन को आधार से करें लिंक (Link Pan with Aadhar)
अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है तो ये काम तुरंत कर लीजिए। पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए करीबन 10 दिन बचे हैं। सरकार ने पैन-आधार को लिंक करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2023 पहले से तय कर रखी है। अगर आपने 31 मार्च तक इन दोनों को लिंक नहीं किया तो आपका पैन इनवैलिड हो जाएगा। पैन निष्क्रिय हो जाने पर आप बैंक अकाउंट, निवेश या इनकम टैक्स से जुड़ा कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। आपके लिए बेहतर होगा कि आप समय रहते पैन और आधार को आपस में लिंक कर दें।
2. डीमैट अकाउंट नॉमिनी (Dmat Account Nominee)
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने सभी डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट होल्डर्स के लिए एक नॉमिनी रखना अनिवार्य कर दिया है। नॉमिनी का नाम जोड़ने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2023 है। अगर आपके डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट में नॉमिनी का नाम नहीं जोड़ा है तो उसे अगले 10 दिनों में जोड़ लेना चाहिए क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप 1 अप्रैल को शेयर खरीद या बेच नहीं पाएंगे। जिन्होंने पहले ही नॉमिनी दे रहा रखा है, उन्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है।
3. व्यवंदन योजना में करें निवेश (VyaVandan Yojna)
अगर कोई भी सीनियर सिटीजन पीएम वय वंदना योजना में निवेश करना चाहते हैं तो 31 मार्च 2023 तक ऐसा कर सकते हैं। अभी तर सरकार ने इस योजना को आगे बढ़ाने का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है, तो आपके पास इसमें निवेश करने के लिए 31 मार्च 2023 तक का ही समय है।
4. 31 मार्च तक करें टैक्स बचाने के लिए निवेश (Tax Saving investment)
अगर आप फाइनेंशियल ईयर 2022-23 टैक्स बचाने के लिए निवेश करना चाहते हैं तो ये आपको 31 मार्च तक करना होगा। आप टैक्स बचाने के लिए PPF, सुकन्या समृद्धि योजना, टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं।
5. म्यूचुअल फंड में करें नॉमिनेशन (Nomination in Mutual Funds)
अगर आपने अभी तक म्यूचुअल फंड में नॉमिनेशन नहीं किया है तो 31 मार्च तक कर दीजिए। सभी फंड हाउस ने इसके लिए 31 मार्च तक की डेडलाइन तय कर रख है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपका म्यूचुअल फंड अकाउंट फ्रीज हो जाएगा।