EPFO: क्या आपका भी PF क्लेम रिजेक्ट हुआ है? अगर हां, तो ये आपके लिए काम की खबर है। अक्सर देखने में आया है कि कर्मचारियों का कई बार पीएफ क्लेम किसी न किसी कारणवश कैंसिल हो गाया है। कई बार होता है कि आपको पैसे की जरूरत होती है लेकिन आपका पैसा आपके ही काम नहीं आता है। अगर आपने भी यही परेशानी को झेला है तो आपको बता रहे हैं कि अब आपका क्लेम रिजेक्ट नहीं होगा। Employees Provident Fund Organization (EPFO) ने अपने सभी लोकल ऑफिसों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है। सभी सही पीएफ क्लेम को रिजेक्ट नहीं करने के साफ निर्देश दिये गए हैं। अधिकारियों को भी क्लेम न अटकाने या रिजेक्ट न करने के निर्देश दिये गए हैं।
जल्द प्रोसेस किये जाएं क्लेम
EPFO ने कहा कि पीएफ क्लेम को जल्द से जल्द प्रोसेस किया जाए। साथ ही एख पीएफ क्लेम को कई कारणों से रिजेक्ट न किया जाए। EPFO ने कहा कि हर एक क्लेम को पहली बार में ही पूरे तरीके से जांचा जाना चाहिए। सदस्य को पहली बार में रिजेक्ट करने का कारण बता देना होगा। उन्हें बार-बार परेशान न किया जए। ऐसी शिकायतें कई बार आई है जब पीएफ क्लेम को अधिकारियों ने बार-बार खारिज किया है, इससे सदस्य ही परेशान होते हैं।
EPFO के नए निर्देशों में कहा है कि फील्ड कार्यालयों से यह भी अपेक्षा की जाती है वह एक समान कारण से कैंसिल किये गए पीएफ क्लेम को जोनल ऑफिस समीक्षा के लिए भेजेंगे। तय समय के अंदर क्लेम को प्रोसेस किया जाएगा। ईपीएफओ ने यह भी कह कि ऐसा भी देखा गया है कि एक पीएफ क्लेम एक बार रिजेक्ट होने के बाद दोबारा अप्लाई किया गया, तो उसे दोबारा किसी और कारण से कैंसिल कर दिया गया। अब ऐसा नहीं होगा, इसके लिए भी निर्देश भी दिये गए हैं।