अपनी या बच्चों की शादी के लिए निकाल सकते हैं EPF से एडवांस, ये हैं PF से पैसा निकालने के नियम

EPF Advance For Marriage: इमरजेंसी या बड़े खर्चों के मामले में कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) एडवांस में पैसा निकालने का बड़ा सोर्स माना जाता है। EPF से पैसा सोच समझकर निकालिएगा क्योंकि एक बार पैसा निकालने के बाद आप उसमें वापिस पैसा नहीं डाल सकते हैं

अपडेटेड Oct 21, 2023 पर 5:22 PM
इमरजेंसी या बड़े खर्चों के मामले में कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) एडवांस में पैसा निकालने का बड़ा सोर्स माना जाता है।

EPF Advance For Marriage: इमरजेंसी या बड़े खर्चों के मामले में कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) एडवांस में पैसा निकालने का बड़ा सोर्स माना जाता है। EPF से पैसा सोच समझकर निकालिएगा क्योंकि एक बार पैसा निकालने के बाद आप उसमें वापिस पैसा नहीं डाल सकते हैं। ईपीएफ एडवांस लेने के लिए सदस्य को नियोक्ता या कंपनी को फॉर्म 31 जमा करना होगा। इसके बाद नियोक्ता आवेदन को वैरिफाई करेगा और इसके बाद मंजूरी ईपीएफओ के पास जमा करेगा। एक बार स्वीकृत होने पर ईपीएफ एडवांस का पैसा सदस्य के बैंक खाते में जमा कर दिया जाएगा।

ईपीएफ सदस्य अपने ईपीएफ खाते से इन कारणों से पैसा निकाल सकते हैं।

मेडिकल इमरजेंसी

शिक्षा


शादी

जमीन खरीदने के लिए

घर के रेनोवेशन

बेरोजगारी

सदस्य सदस्यता के 7 साल पूरे होने पर EPF से एडवांस निकाल सकता है।

कब क्लेम कर सकते हैं एडवांस

विवाह के लिए ईपीएफ एडवांस

ईपीएफ सदस्य की शादी

पुत्र/पुत्री का विवाह

भाई/बहन की शादी

ईपीएफ से इतना निकाल सकते हैं पैसा

50% तक निकाल सकते हैं एडवांस

घर खरीदने या होम लोन चुकाने के लिए EPFO के नियम

अपना घर खरीदने के लिए अपने पीएफ से पैसा निकाल सकते हैं। EPF योजना की धारा 68BB के अनुसार आप अपने होम लोन को चुकाने के लिए भी EPF से पैसा ले सकते हैं। इसके लिए घर आपके पर्सनल या ज्वाइंट नाम के साथ रजिस्टर होना चाहिए। होम लोन एप्लिकेंट के पास कम से कम दस साल का पीएफ अंशदान का रिकॉर्ड होना चाहिए। पांच साल की लगातार सर्विस पूरी होने के बाद निकाली गई PF के अमाउंट पर कोई टैक्स नहीं लगता है।

ऐसे निकाल सकते हैं पीएफ से एडवांस पैसा

पीएफ से एडवांस पैसा निकालने के लिए www.epfindia.gov.in वेबसाइट के होम पेज पर ऊपर के कोने में ऑनलाइन एडवांस क्लेम पर क्लिक करें। https://www.epfindia.gov.in/site_en/index.php पर लॉगिन करना होगा।

स्टेप 1- यूएएन सदस्य पोर्टल में अपने यूएएन और पासवर्ड के साथ साइन इन करें।

स्टेप 2- 'ऑनलाइन सर्विसेज' टैब पर क्लिक करें और ईपीएफ से पीएप एडवांस निकालने के लिए फॉर्म का चुनाव करें। ड्रॉप-डाउन मेनू से क्लेम फॉर्म (फॉर्म -31, 19,10सी और 10डी)' चुनें।

स्टेप 3- दी गई विंडो में अपने बैंक खाते के अंतिम 4 अंक डालें और वैरिफाई करें।

- वैरिफिकेशन के बाद Proceed for Online Claim पर क्लिक करें

- ड्रॉप डाउन से PF Advance को चुनें (Form 31)

- अपने कारण को चुने और जितना पैसा निकालना हैं, वह डालें। चेक की एक स्कैन कॉपी अपलोड करें और अपना एड्रेस लिखें।

- Get Aadhaar OTP पर क्लिक करें और आधार लिंक्ड मोबाइल पर प्राप्त OTP लिखें

- आपका क्लेम फाइल हो गया। कुछ दिनों में पीएफ क्लेम का पैसा आ जाएगा।

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