EPF Advance For Marriage: इमरजेंसी या बड़े खर्चों के मामले में कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) एडवांस में पैसा निकालने का बड़ा सोर्स माना जाता है। EPF से पैसा सोच समझकर निकालिएगा क्योंकि एक बार पैसा निकालने के बाद आप उसमें वापिस पैसा नहीं डाल सकते हैं। ईपीएफ एडवांस लेने के लिए सदस्य को नियोक्ता या कंपनी को फॉर्म 31 जमा करना होगा। इसके बाद नियोक्ता आवेदन को वैरिफाई करेगा और इसके बाद मंजूरी ईपीएफओ के पास जमा करेगा। एक बार स्वीकृत होने पर ईपीएफ एडवांस का पैसा सदस्य के बैंक खाते में जमा कर दिया जाएगा।
