Get App

PF Withdrawal: पीएफ से पैसा निकालने के नियमों में बड़ा बदलाव! EPFO ने TDS छूट के लिए इस फॉर्म को घोषित किया अमान्य

EPF Withdrawal Rules: पीएफ से पैसा निकालने के नियमों में बड़ा बदलाव हुआ है। EPF निकासी पर TDS छूट के लिए फॉर्म 15G और 15H अमान्य कर दिए गए हैं। EPFO के नए दिशानिर्देशों के तहत अब आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 393(6) के अनुसार केवल 'फॉर्म 121' ही मान्य होगा। यह फॉर्म उन करदाताओं के लिए है जिनकी सालाना कुल टैक्स देनदारी शून्य है। जानिए क्या-क्या बदला

Curated By: Abhishek Guptaअपडेटेड Oct 09, 2026 पर 4:55 PM
PF Withdrawal: पीएफ से पैसा निकालने के नियमों में बड़ा बदलाव! EPFO ने TDS छूट के लिए इस फॉर्म को घोषित किया अमान्य
EPF निकासी पर TDS छूट के लिए फॉर्म 15G और 15H अमान्य कर दिए गए हैं

EPF Withdrawal Rules Change: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की तरफ से एक बड़ा अपडेट सामने आया है। EPFO ने महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी करते हुए बताया है कि टैक्स वर्ष 2026-27 से EPF निकासी पर TDS छूट का दावा करने के लिए अब फॉर्म 15G और फॉर्म 15H मान्य नहीं होंगे। पीएफ अंशधारकों को अब इनकम-टैक्स एक्ट, 2025 के तहत TDS छूट का दावा करने के लिए फॉर्म 121 जमा करना अनिवार्य होगा।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट के जरिए EPFO ने कहा, 'EPF TDS छूट का दावा करने के लिए फॉर्म 15G या 15H अब मान्य नहीं है। टैक्स वर्ष 2026-27 से आयकर अधिनियम, 2025 के अनुसार फॉर्म 121 जमा करके ही TDS छूट का दावा किया जा सकता है।'

पहले क्या थे प्रावधान?

किंग स्टब्ब एंड कासिवा एडवोकेट्स एंड अटॉर्नीज के पार्टनर आदित्य भट्टाचार्य के अनुसार, इससे पहले निवासी करदाताओं को अपनी उम्र और पात्रता के आधार पर फॉर्म 15G या फॉर्म 15H में से किसी एक को चुनना होता था:

सब समाचार

+ और भी पढ़ें