रिटायरमेंट से पहले कब और कैसे निकाल सकते हैं PF का पैसा? जानिए 10 कारण

EPF Withdrawal: EPF का पैसा रिटायरमेंट से पहले भी 11 खास कारणों से निकाला जा सकता है, जैसे मेडिकल इमरजेंसी, बच्चों की पढ़ाई, घर खरीदना या नौकरी जाने की स्थिति में। जानिए हर स्थिति में PF से कितना पैसा निकाला जा सकता है।

अपडेटेड May 07, 2025 पर 11:43 PM
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कुछ खास परिस्थितियों में आप रिटायरमेंट के पहले भी Provident Fund (PF) का पैसा निकाल सकते हैं।

EPF Withdrawal Rules: Employees' Provident Fund यानी EPF भारत के सबसे भरोसेमंद रिटायरमेंट सेविंग स्कीम्स में से एक है। इसमें कर्मचारी और नियोक्ता दोनों 12% योगदान करते हैं। इस पर हर साल कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) तय ब्याज देता है। यह पूरा पैसा रिटायरमेंट के बाद मिलता है।

लेकिन, कुछ खास परिस्थितियों में आप रिटायरमेंट के पहले भी Provident Fund (PF) का पैसा निकाल सकते हैं। आइए विस्तार से समझते हैं कि सर्विस के दौरान EPF एडवांस (partial withdrawal) किन परिस्थितियों में और कितना निकाला जा सकता है।

मेडिकल इमरजेंसी में PF निकालना सबसे आसान


स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों के लिए EPFO ने नियम सबसे आसान बनाए हैं। कोई भी सदस्य कभी भी पैसा निकाल सकता है। इसके लिए 7 साल की सदस्यता की शर्त नहीं है, जो कई अन्य निकासी में होती है। आप अधिकतम 6 महीने की बेसिक सैलरी+DA या अपने हिस्से की कुल राशि, जो भी कम हो, उसे तक निकाल सकते हैं। यह सुविधा कर्मचारी, उसके जीवनसाथी, बच्चों या माता-पिता के इलाज के लिए लागू है।

बच्चों की पढ़ाई के लिए निकाल सकते हैं PF का पैसा

अगर आपने कम से कम 7 साल तक EPF में योगदान दिया है, तो आप अपने बच्चों की पोस्ट-मैट्रिक पढ़ाई (10वीं के बाद की पढ़ाई) के लिए PF खाते से पैसा निकाल सकते हैं। यह निकासी कर्मचारी के हिस्से की जमा राशि और उस पर मिले ब्याज के आधार पर होती है।

इसका मतलब है कि नियोक्ता (एम्प्लॉयर) का जमा हिस्सा नहीं निकाला जा सकता। अधिकतम 50% राशि तक निकासी की अनुमति है। यह सुविधा सिर्फ बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए है। इसे कुल तीन बार ही इस्तेमाल किया जा सकता है।

शादी के लिए भी मिलता है EPF एडवांस

EPFO अपने सदस्यों को खुद की, बच्चों या भाई-बहन की शादी के लिए भी PF से पैसा निकालने की सुविधा देता है। यहां भी कम से कम 7 साल की सदस्यता होना जरूरी है। कर्मचारी अपने हिस्से की जमा राशि और उस पर मिले ब्याज का अधिकतम 50% तक निकाल सकता है।

इस सुविधा का लाभ भी कुल मिलाकर तीन बार ही लिया जा सकता है, चाहे वह पढ़ाई के लिए हो या शादी के लिए। इसलिए इसका इस्तेमाल सोच-समझकर करना चाहिए।

घर खरीदने, बनवाने या लोन चुकाने के लिए

अगर आप घर या फ्लैट खरीदना चाहते हैं या खुद मकान बनवाना चाहते हैं, तो EPF निकासी के लिए कम से कम 5 साल की सदस्यता जरूरी है। अधिकतम निकासी 24 से 36 महीने की बेसिक सैलरी+DA या कुल योगदान (कर्मचारी+नियोक्ता+ब्याज) या मकान की लागत, जो भी कम हो, उसके आधार पर होती है।

साथ ही, अगर आपने होम लोन लिया है, तो उसे चुकाने के लिए 10 साल की सदस्यता के बाद आप 36 महीने की बेसिक सैलरी या लोन बकाया, जो भी कम हो, उतने तक की रकम निकाल सकते हैं।

मकान की मरम्मत के लिए

अगर आपने EPF से मकान बनवाने के लिए पैसा लिया था, और अब उसे 5 साल से ज्यादा समय हो गया है, तो आप मरम्मत के लिए फिर से पैसा निकाल सकते हैं। यह निकासी हर 10 साल में एक बार ही हो सकती है।

रिटायरमेंट से एक साल पहले

अगर आपकी उम्र 54 साल या उससे अधिक है और आप रिटायरमेंट से एक साल दूर हैं, तो आप EPF से 90% तक रकम निकाल सकते हैं। ये निकासी केवल एक बार की जा सकती है। इसके बाद शेष राशि पेंशन या फुल विड्रॉल के समय मिलती है।

नौकरी से निकाले जाने यान बेरोजगारी पर

अगर किसी कर्मचारी को नौकरी से निकाला गया है और वह इस फैसले को अदालत में चुनौती दे रहा है, तो वह अपने हिस्से की कुल जमा राशि का 50% तक निकाल सकता है।

वहीं, अगर कंपनी 15 दिन या उससे अधिक समय के लिए बंद हो गई है और आपको वेतन नहीं मिल रहा, तो आप अपनी हिस्से की राशि निकाल सकते हैं। अगर आपको 2 महीने तक वेतन नहीं मिला (हड़ताल को छोड़कर), तब भी पीएफ की निकासी हो जाएगी।

विकलांगता की स्थिति में

अगर कोई कर्मचारी किसी हादसे में विकलांग हो जाता है, तो वह जरूरी उपकरण खरीदने के लिए हर 3 साल में एक बार पैसा निकाल सकता है। अधिकतम सीमा 6 महीने की बेसिक सैलरी+DA या कर्मचारी की जमा राशि तक होती है। इसमें जो भी कम हो, उसे निकाला जा सकता है।

पेंशन योजना में निवेश के लिए

55 साल की उम्र पूरी कर चुके सदस्य EPF की 90% राशि निकालकर Varistha Pension Bima Yojana जैसी स्कीम में निवेश कर सकते हैं। यह विकल्प उन लोगों के लिए है, जो नियमित पेंशन चाहते हैं।

बिजली कटने पर भी निकाल सकते हैं PF

हालांकि यह स्थिति बहुत असामान्य है, लेकिन अगर आपके क्षेत्र में बिजली कटौती बहुत ज्यादा हो रही है, तो आप एक महीने की सैलरी या ₹300 या अपने हिस्से की राशि, जो कम हो, उसे निकाल सकते हैं। इसके लिए मेंबर को EPF Form 31 इस्तेमाल करना होता है।

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Suneel Kumar

Suneel Kumar

First Published: May 01, 2025 6:57 PM

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