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EPF Withdrawal Rules: आपके PF अकाउंट में ₹2 लाख हैं, आप इसमें से कितना निकाल सकते हैं? समझिए नियम

EPF Withdrawal Rules: PF खाते में 2 लाख रुपये जमा हैं, तो जरूरत पड़ने पर कितना पैसा निकाल सकते हैं? EPFO के नए नियमों में आंशिक निकासी के लिए 12 महीने की सदस्यता की शर्त रखी गई है। पढ़ाई, इलाज, शादी और घर से जुड़े खर्चों के लिए भी PF एडवांस लेने की सुविधा है। जानिए कितनी बार निकाल सकते हैं रकम और किन शर्तों का पालन करना होगा।

Suneel Kumarअपडेटेड Oct 15, 2026 पर 2:53 PM
EPF Withdrawal Rules: आपके PF अकाउंट में ₹2 लाख हैं, आप इसमें से कितना निकाल सकते हैं? समझिए नियम
कर्मचारी अपनी शादी या पात्र परिवार के सदस्यों की शादी के खर्च के लिए भी PF निकाल सकते हैं।

EPF Withdrawal Rules: कई बार नौकरी करते हुए अचानक पैसों की जरूरत पड़ जाती है। घर में किसी की तबीयत खराब हो जाए, बच्चों की पढ़ाई का खर्च हो या परिवार में शादी हो। घर की मरम्मत के लिए भी पैसों की जरूरत पड़ सकती है। ऐसी स्थिति में लोग अपने PF खाते में जमा रकम निकालना चाहते हैं।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने PF से एडवांस निकालने के नियम आसान किए हैं। नए EPF Scheme, 2026 के तहत निकासी को तीन कैटेगरी में बांटा गया है। इनमें जरूरी खर्च, घर से जुड़े खर्च और खास परिस्थितियां शामिल हैं। अब आंशिक निकासी के लिए कम से कम 12 महीने की सदस्यता जरूरी होगी।

PF खाते से कितना पैसा निकाल सकते हैं?

नए नियमों के मुताबिक, पात्र कर्मचारी 12 महीने की सदस्यता पूरी होने के बाद अपने PF बैलेंस का 75% तक निकाल सकते हैं। हालांकि, इसके लिए निकासी की संबंधित शर्तें पूरी करनी होंगी। इसका मतलब है कि पहली नौकरी करने वाले कर्मचारी भी जरूरत पड़ने पर PF से पैसा निकाल सकेंगे। निकासी के लिए उपलब्ध रकम में कर्मचारी और कंपनी, दोनों का योगदान शामिल होगा। इस पर खाते में जमा ब्याज भी जुड़ेगा।

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