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EPF Withdrawal: पीएफ निकालने पर कब नहीं देना पड़ता टैक्स? जानिए 5 साल वाला नियम और TDS का पूरा गणित

EPF Withdrawal Tax Rules: एक्सपर्ट्स के अनुसार, अगर किसी कर्मचारी ने 5 साल या उससे अधिक की निरंतर सेवा पूरी कर ली है, तो आमतौर पर ईपीएफ निकासी पर कोई टैक्स नहीं लगता है। ईपीएफ स्कीम 2026 का मुख्य जोर टैक्स नियमों में बदलाव के बजाय निकासी प्रक्रिया को आसान और क्लेम को जल्दी सेटल करने पर है

Curated By: Abhishek Guptaअपडेटेड Jul 27, 2026 पर 9:59 AM
EPF Withdrawal: पीएफ निकालने पर कब नहीं देना पड़ता टैक्स? जानिए 5 साल वाला नियम और TDS का पूरा गणित
कोई भी निकासी करने से पहले TDS और वास्तविक टैक्स देनदारी के बीच का अंतर समझना बेहद जरूरी है

EPF Withdrawal Tax Rules Explained: नौकरीपेशा कर्मचारियों के बीच यह आम धारणा होती है कि अगर EPF निकासी के वक्त कोई टैक्स (TDS) नहीं कटा, तो वह रकम पूरी तरह टैक्स-फ्री है। हालांकि, टैक्स विशेषज्ञों का मानना है कि यह ईपीएफ निकासी से जुड़ी सबसे बड़ी गलतफहमियों में से एक है।

टैक्स एक्सपर्ट्स के मुताबिक, कोई भी निकासी करने से पहले TDS और वास्तविक टैक्स देनदारी के बीच का अंतर समझना बेहद जरूरी है। TDS केवल टैक्स वसूलने का एक जरिया है, जबकि आपकी वास्तविक और अंतिम टैक्स देनदारी तब तय होती है जब आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करते हैं।

ईपीएफ निकासी कब होती है पूरी तरह टैक्स-फ्री?

एक्सपर्ट्स के अनुसार, अगर किसी कर्मचारी ने 5 साल या उससे अधिक की निरंतर सेवा पूरी कर ली है, तो आमतौर पर ईपीएफ निकासी पर कोई टैक्स नहीं लगता है।

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