पेंशनर्स को मिली राहत, सरकार ने बढ़ाई ज्यादा पेंशन के ऑप्शन को चुनने की डेडलाइन

सरकार ने पेंशनर्स को राहत दी है। मोदी सरकार ने पेंशर्स के लिए ज्यादा पेंशन के ऑप्शन को चुनने की डेडलाइन को बढ़ा दिया है। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 (EPS 95) के तहत सभी योग्य पेंशनर्स जो सितंबर 2014 से पहले रिटायर हुए थे, इस साल 3 मई तक ज्यादा पेंशन के विकल्प को चुन सकते हैं

अपडेटेड Mar 14, 2023 पर 11:12 AM
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सरकार ने पेंशनर्स के ज्यादा पेंशन के ऑप्शन चुनने की डेडलाइन को बढ़ा दिया है।

सरकार ने पेंशनर्स को राहत दी है। मोदी सरकार ने पेंशर्स के लिए ज्यादा पेंशन के ऑप्शन को चुनने की डेडलाइन को बढ़ा दिया है। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 (EPS 95) के तहत सभी योग्य पेंशनर्स जो सितंबर 2014 से पहले रिटायर हुए थे, इस साल 3 मई तक ज्यादा पेंशन के विकल्प को चुन सकते हैं। अब उनके पास 3 ज्यादा पेंशन पाने के लिए करीब 2 महीने का समय और है। इन पेंशनर्स के लिए ज्यादा पेंशन का विकल्प चुनने के लिए पहले 3 मार्च 2023 तक का समय था।

लेबर मिनिस्ट्री ने कही ये बात

श्रम मंत्रालय (Labor Ministry) के एक बयान के मुताबिक अब कर्मचारी, नियोक्ता एसोसिएशनकी मांग पर केंद्रीय न्यासी बोर्ड के अध्यक्ष ने ऐसे कर्मचारियों से ज्वाइंट ऑप्शन को वैलिडेट करने के लिए अप्लाई करने की समयसीमा 3 मई 2023 तक बढ़ा दी है।


सरकार ने बढ़ाई डेडलाइन

EPFO ने ज्यादा पेंशन स्कीम (Higher Pension Scheme) का फायदा उठाने का एक और मौका सब्सक्राइबर्स को दिया है। पहले इसकी अंतिम तारीख 3 मार्च थी। अब यह डेडलाइन बढ़ाकर 3 मई कर दी गई है। अगर आपने अब तक अप्लाई नहीं किया है तो आपके पास पर्याप्त समय है। अब ये डेडलाइन EPS 95 पेंशनर्से के लिए भी भढ़ गई है।

कौन कर सकता है अप्लाई?

कोई एंप्लॉयी जो 1 सितंबर, 2014 को ईपीएफओ का सदस्य था वह इस स्कीम में अप्लाई कर सकता है। EPFO ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 20 फरवरी को सर्कुलर जारी किया है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल नवंबर में एक आदेश जारी किया था। इसमें ईपीएफओ को उन लोगों को ज्यादा पेंशन की स्कीम का फायदा उठाने के लिए एक और मौका देने के कहा गया था, जो पिछले बार इसका फायदा नहीं उठा सके थे। इसके लिए कोर्ट ने ईपीएफओ को चार महीने का वक्त दिया था।

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