EPFO ने ज्यादा पेंशन का ऑप्शन सेलेक्ट करने का एक मौका सब्सक्राइबर्स को दिया है। इसके लिए उसने 20 फरवरी को सर्कुलर जारी किया था। इसमें कहा गया है कि शर्तें पूरी करने वाले प्राइवेट एंप्लॉयीज EPS के तहत ज्यादा पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहले अप्लाई करने की समयसीमा 3 मार्च थी। अब इसे बढ़ाकर 3 मई कर दिया गया है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल नवंबर में ज्यादा पेंशन स्कीम का फायदा उठाने का एक मौका सब्सक्राइबर्स को देने का आदेश EPFO को दिया था। इसके लिए उसने EPFO को चार महीने का समय दिया था।
आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा
20 फरवरी को सर्कुलर आने के बाद ज्यादा पेंशन के ऑप्शन को लेकर काफी चर्चा हो रही है। इसे लेकर एंप्लॉयीज के मन में कई सवाल हैं। कुछ लोग जानना चाहते हैं कि इसके क्या फायदे हैं। कुछ लोग इसके लिए अप्लाई के प्रोसेस के बारे में जानना चाहते हैं। कुछ लोग यह जानना चाहते हैं कि यह ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद उनकी पेंशन कितनी बढ़ जाएगी। कुछ लोग यह जानना चाहते हैं कि क्या इस ऑप्शन को सेलेक्ट करने से उनके EPF पर असर पड़ेगा। मनकंट्रोल की वेबसाइट और ऐप पर इन सवालों के जवाब मौजूद हैं। मनीकंट्रोल के यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज पर भी इसके बारे में वीडियो मिल जाएंगे।
EPFO ने 20 फरवरी के सर्कुलर के बाद उन एंप्लॉयीज के लिए ऑनलाइन पोर्टल ओपन कर दिया है, जो 1 सितंबर को ईपीएस के सदस्य थे और अब भी इसके सब्सक्राइबर हैं। जो एंप्लॉयीज ज्यादा पेंशन ऑप्शन को सेलेक्ट करना चाहते हैं उन्हें EPFO के Member e-sewa पोर्टल पर अपने ऑप्शन को वैलिडेट करना होगा।
आइए एक-एक स्टेप के जरिए जानते हैं इसके लिए आपको क्या करना होगा:
1. आपको Member e-Sewa portal - https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface पर जाना होगा। यहां आपको "Pension on higher salary: Exercise of joint option on or before May 3, 2023" दिखेगा। इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा।
2. आपके लैपटॉप पर एक नया होमपेज ओपन हो जाएगा। वहां लिखा मिलेगा "Application form for joint options - Joint options under erstwhile para 11 (3) and para 11 (4) of EPS 1995 for employees who were in service prior to 1st September 2014 and continued to the in service on or after 01.09.2014 but could not exercise joint option under erstwhile provision to para 11 (3) of EPS 1995 to be exercised on or before 3rd May 2023." इस पर आपको क्लिक करना होगा।
अपना अप्लिकेशन सब्मिट करने से पहले आपको अपना UAN तैयार रखना होगा। इसके अलावा अपना आधार नबंर, जन्म की तारीख और साल की जानकारी भी ईपीएफओ के रिकॉर्ड में चेक कर लेनी होगी। आपका आधार नंबर आपके मोबाइल नंबर से लिंक्ड होना चाहिए।
3. फिर आपको अपना डिटेल जैसे UAN, नाम, जन्म की तारीख, आधार नंबर, आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर भरना होगा। उसके बाद 'गेट ओटीपी' पर क्लिक करना होगा। ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर आएगा।
4. ओटीपी डालने के बाद आपको फिर एक बार अपनी डिटेल वैलिडेट करनी पड़ेगी। अगर प्रोविडेंट फंड से पेंशन फंड में किसी तरह का एडजस्टमेंट होना है तो इसकी सहमति आपको अप्लिकेशन फॉर्म में देनी पड़ेगी।
आपको निम्निलिखित डॉक्युमेंट्स देने होंगे:
-ईपीएफ स्कीम के पैरा 26(6) के तहत ज्वाइंट ऑप्शन का प्रूफ जो एंप्लॉयर से वेरिफायड होना चाहिए।
-ईपीएस अमेंडमेंट प्री-2014 के पैरा11(3) के प्रोविजन के तहत ज्वाइंट ऑप्शन का प्रूफ जो एंप्लायर से वेरिफायड होना चाहिए।
-5,000 और 6,000 रुपये की वेज सिलिंग (जो भी लागू हो) से ज्यादा ज्यादा के वेजेज पर प्रोविडेंट फंड में रेमिटेंस का प्रूफ।
5. आपको यह चेक कर लेना होगा कि फॉर्म में भरी गई सभी जानकारियां सही हैं या नहीं। उसके बाद अप्लिकेशन के फाइनल सब्मिशन के लिए 'सब्मिट' पर क्लिक करना होगा। अप्लिकेशन फॉर्म सब्मिट होने के बाद एक एकनावलॉजेमेंट जेनरेट होगा। आपको इसे संभाल कर रखना होगा। भविष्य में इसकी जरूरत पड़ सकती है।