रिटायरमेंट फंड बॉडी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने घोषणा की है कि के तहत पेंशनर्स साल में किसी भी समय अपने जीवन प्रमाण पत्र को ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। ईपीएफओ के फैसले से पेंशनर्स को फायदा होने वाला है क्योंकि इससे वह अंतिम तिथि के समय होने वाली परेशानी से बच जाएंगे। वह अपनी सहूलियत के मुताबिक कभी भी लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर पाएंगे।
ईपीएफओ ने ट्विट कर दी जानकारी
ईपीएफओ ने एक ट्वीट में कहा कि ईपीएस'95 पेंशनभोगी अब किसी भी समय जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं जो जमा करने की तारीख से 1 साल तक के लिए वैलिड होगा। EPS-95, 19 नवंबर 1995 को लागू हुआ। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने EPS पेंशनभोगियों के लिए उनके घर के पास या उनके डोसस्टेप पर अपना डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र (DLC) जमा करने के लिए कई विकल्पों की सुविधा दी है। इन सभी माध्यमों और एजेंसियों के माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र (JPP) समान रूप से मान्य होगा।
क्या होता है लाइफ सर्टिफिकेट
EPFO ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर बताया कि EPS'95 पेंशनभोक्ता अब किसी भी समय जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं जो जमा करने की तारीख से 1 साल के लिए वैलिड होगा। पेंशनर्स को बिना रूकावट अपनी पेंशन पाने के लिए अपना जीवन प्रमाण पत्र (Jeevan Pramaan Patra or life certificate) जमा करना होता है। लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने से पता चलेगा कि पेंशन पाने वाला व्यक्ति जीवित है या नहीं।
पेंशनर्स अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। पेंशनर्स पोस्ट ऑफिस जाकर भी लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं।
घर से जमा कर सकते हैं लाइफ सर्टिफिकेट
अब जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए आपको बैंक या पोस्ट ऑफिस जाने की जरूरत नहीं होगी। ये काम अब आप अपनी सहूलियत से घर बैठे कर सकते हैं। यहां आपको उन ऑप्शन के बारे में बता रहे हैं जिसके जरिये आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं।
बैंक में जमा कर सकते हैं लाइफ सर्टिफिकेट
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने कहा कि पेंशनभोगी 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के डोरस्टेप बैंकिंग एलायंस या डाक विभाग की डोरस्टेप सेवा का उपयोग करके डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं।