EPFO: अगर आपको ज्यादा पेंशन चाहिए तो आज अप्लाई करने की अंतिम तिथि है। अब आपके पास ज्यादा पेंशन पाने के लिए अप्लाई करने के लिए कुछ ही घंटे का समय बचा है। अगर श्रम मंत्रालय और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) डेडलाइन बढ़ाने का फैसला नहीं करते हैं तो आज 11 जुलाई ज्यादा पेंशन पाने के लिए अप्लाई करने की आखिरी तारीख है। सरकार इससे पहले भी कई बार डेडलाइन बढ़ा चुकी है।
अप्लाई करने के लिए जाना होगा EPFO ऑफिस
एलिजिबिल EPS मेंबर को नजदीकी लोकल EPFO ऑफिस जाकर एप्लिकेशन भरना होगा। इसके अलावा जरूरी डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होंगे। वैलिडेशन के लिए एप्लिकेशन फॉर्म में पिछले सरकारी नोटिफिकेशन में दिए गए आदेश के अनुसार डिस्क्लेमर भी शामिल करना होगा। अपने डॉक्यूमेंट्स और एप्लिकेशन देने के बाद आवेदकों को एक रिसीप्ट नंबर दिया जाएगा। हायर पेंशन की एप्लिकेशन की जांच करने के बाद फैसले के बारे में एप्लीकेंट्स को ई-मेल, पोस्ट और SMS के जरिए बता दिया जाएगा।
आपकी कंपनी जो भी अंशदान करती है उसका 8.33 फीसदी ईम्पलॉयी पेंशन स्कीम (EPF) में जाता है। बाकी अंशदान EPF में होता है। पीएफ और पेंशन के लिए कैलुकलेशन 15,000 रुपये की न्यूनतम बेसिक सैलरी पर किया जाता है। तो सिर्फ 1,250 रुपये (15,000 रुपये का 8.33 प्रतिशत) ईपीएस में जाते हैं, बाकी पैसा ईपीएफ में जाता है। यदि कर्मचारी अपने वास्तविक बेसिक सैलरी पर पेमेंट करना चुनते हैं तो उनकी पेंशन अधिक होने की संभावना है। एक कर्मचारी कम से कम दस साल की सर्विस पूरी करने के बाद पेंशन पाने के लिए पात्र बनता है।
क्या है हायर पेंशन का पूरा मामला?
एंप्लॉयीज पेंशन स्कीम के तहत अभी 15 हजार रुपये तक की सैलरी के हिसाब से कांट्रिब्यूशन तय करता है। अगर बेसिक सैलरी 50 हजार रुपये हो जाए तो भी ईपीएस में कांट्रिब्यूशन 15 हजार रुपये से ही तय होगा। अब इस लिमिट को बढ़ा दिया गया है।