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EPFO ने लगभग डबल की डेथ रिलीफ फंड की रकम, सेंट्रल बोर्ड कर्मचारियों के परिवार को मिलेगी बड़ी राहत

EPFO ने अपने सेंट्रल बोर्ड कर्मचारियों के लिए डेथ रिलीफ फंड को ₹8.8 लाख से बढ़ाकर ₹15 लाख कर दिया है। यह बदलाव 1 अप्रैल 2025 से लागू है। साथ ही, 1 अप्रैल 2026 से हर साल 5% बढ़ोतरी भी होगी। जानिए पूरी डिटेल।

Curated By: Suneel Kumarअपडेटेड Aug 20, 2025 पर 4:41 PM
EPFO ने लगभग डबल की डेथ रिलीफ फंड की रकम, सेंट्रल बोर्ड कर्मचारियों के परिवार को मिलेगी बड़ी राहत
यह रकम EPFO के स्टाफ वेलफेयर फंड से दी जाएगी।

EPFO death relief: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने कर्मचारियों के परिवारों को बड़ी राहत दी है। संगठन ने डेथ रिलीफ फंड के तहत मिलने वाली एक्स-ग्रेशिया रकम को बढ़ाकर ₹15 लाख कर दिया है। पहले यह रकम ₹8.8 लाख थी। नई व्यवस्था को बैक डेट यानी 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जा चुका है। इसका मतलब है कि अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु 1 अप्रैल 2025 या उसके बाद हुई है, तो उसके परिवार को ₹8.8 लाख की जगह ₹15 लाख मिलेंगे।

किसे मिलेगा यह लाभ?

EPFO डेथ रिलीफ फंड के तहत मृत कर्मचारी के परिवार के सदस्य को यह एक्स-ग्रेशिया रकम देगा। इसका हकदार आमतौर नॉमिनी या कानूनी वारिस होगा। यह रकम EPFO के स्टाफ वेलफेयर फंड से दी जाएगी।

इस फैसले को केंद्रीय न्यासी मंडल (Central Board of Trustees) ने मंजूरी दी है। यह EPFO का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है। इसमें केंद्र और राज्य सरकारों, नियोक्ताओं और कर्मचारियों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं।

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