EPFO: पीएफ पैसा बचाने का एक तरीका है। ताकि, जब मुश्किल समय में पैसे की जरूरत हो वह काम आ सके। पीएफ में कर्मचारियों की बेसिक सैलरी का एक हिस्सा पीएफ में जमा होता है। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोग अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए नौकरी बदलते रहते हैं। कोविड महामारी के बाद इसमें तेजी भी देखी गई। ऐसे में अगर आप भी नौकरी बदल रहे हैं या बदली गई है तो नई कंपनी ज्वाइन करने के बाद किसी काम को बहुत ही सोच-समझकर पूरा करें। यह काम EPF खातों को मर्ज करने का है।
नई कंपनी ज्वाइन करने पर खुलता है नया PF अकाउंट
हर नई कंपनी ज्वाइन करते समय आपके पुराने यूएएन नंबर से नया पीएफ अकाउंट खुल जाता है। लेकिन पुरानी कंपनियों में नौकरी के दौरान जमा रकम को नए पीएफ अकाउंट में नहीं जोड़ा जाता है. इसलिए पीएफ खाताधारक को ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाकर खाते को मर्ज करना होगा।
ऑनलाइन कर सकते हैं PF मर्ज
ईपीएफ खाते के विलय के बाद कुल पैसा आपके एक ही खाते में दिखाई देगी। आप अपने पीएफ खातों को आसानी से ऑनलाइन मर्ज कर सकते हैं। इसके लिए आपको ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। यहां आपको सर्विसेज में जाना है। इसके बाद वन एंप्लॉयी वन ईपीएफ अकाउंट पर क्लिक करें।
ओटीपी पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा जिसके बाद ईपीएफ खाते को मर्ज करने के लिए फॉर्म खुल जाएगा। यहां आपको ईपीएफ खाते से रजिस्टर मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। फिर यूएएन और मौजूदा सदस्य आईडी दर्ज करें। पूरी जानकारी भरने के बाद ऑथेंटिकेशन के लिए ओटीपी जेनरेट होगा। आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा।
जैसे ही आप ओटीपी नंबर डालेंगे। फिर आपके पुराने खाते का जानकारी दिखाई देगी। इसके बाद पीएफ अकाउंट नंबर भरें और सबमिट बटन पर क्लिक करें। खाते को मर्ज करने की रिक्वेस्ट जेनरेट हो जाएगी। फिर कुछ दिनों के वैरिफिकेशन के बाद आपका खाता मर्ज कर दिया जाएगा।
ध्यान रखें कि ईपीएफ से जुड़ी किसी भी सर्विस का ऑनलाइन फायदा उठाने के लिए आपको अपना UAN नंबर यानी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर पता होना चाहिए। इसके साथ ही यूएएन को एक्टिवेट करना भी जरूरी है।