ITR Alert: जल्द फाइल कर लें इनकम टैक्स रिटर्न, वरना देना पडे़गा डबल TDS, जानें नए नियम

अगर आप अभी तक Income Tax रिटर्न नहीं भर पाएं हैं, तो इसे जल्द से जल्द भर दीजिए

अपडेटेड Jun 21, 2021 पर 1:10 PM

Income Tax Return: अगर आप अभी तक Income Tax रिटर्न नहीं भर पाएं हैं, तो इसे जल्द से जल्द भर दीजिए। Income Tax के नियमों के मुताबिक अगर आपने 30 जून तक रिटर्न नहीं भरा तो 1 जुलाई से आपको डबल TDS चुकाना पड़ेगा। यही कारण है कि इस नियम के कारण ITR फाइल करने के लिए दोबारा मौका दिया है। ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई होती है लेकिन यह तारीख 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है।

ITR नहीं भरने पर लगेगा डबल TDS

ऐसे टैक्‍सपेयर जिन्होंने पिछले 2 सालों की इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल नहीं की है और पिछले दोनों साल टीडीएस (Tax Deduction at source) या टीसीएस (Tax collection at source) 50,000 रुपये से अधिक था, ऐसे मामलों में इस साल से 1 जुलाई 2021 से TDS मौजूदा दर का दोगुना या 5 फीसदी, जो भी अधिक होगा काटा जाएगा। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 206AB के तहत यह नए प्रावधान लागू किए गए हैं।

यहां लागू नहीं होगा यह नियम

इनकम टैक्स का सेक्शन 206AB का यह नियम सेक्शन 192 के तहत सैलरी, 192A के तहत कर्मचारियों के बकाए के भुगतान, 194B के तहत लॉटरी, क्रॉस वर्ड में जीती गई रकम, घोड़े की रेस में जीती गई रकम, 194LBC के तहत सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट में निवेश से हुई आय और कैश निकालने पर लागू नहीं होगा।

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