Income Tax Return: अगर आप अभी तक Income Tax रिटर्न नहीं भर पाएं हैं, तो इसे जल्द से जल्द भर दीजिए। Income Tax के नियमों के मुताबिक अगर आपने 30 जून तक रिटर्न नहीं भरा तो 1 जुलाई से आपको डबल TDS चुकाना पड़ेगा। यही कारण है कि इस नियम के कारण ITR फाइल करने के लिए दोबारा मौका दिया है। ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई होती है लेकिन यह तारीख 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है।
