अगर आप पैन कार्ड की जगह आधार कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर कही पर आपको पैन नंबर या आधार नंबर देने की जरूरत है। और अगर आपने गलत नंबर मुहैया करा दिया तो फिर आपको भारी भरकम जुर्माना भरना पड़ सकता है।
दरअसल फाइनेंस मिनिस्ट्री ने पैन-आधार इंटरचेंजबिलिटी (PAN-Aadhaar interchangeability) के नियमों में एक अधिसूचना जारी की है। जो लोग पैन की जगह आधार नंबर देने के लिए सोच रहे हैं, उन्हें बेहद सतर्क रहने की आवश्यकता है।
इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 272B में संशोधन कर दिया गया है। लिहाइनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने गलत पैन नंबर या आधार नंबर देने वालों के खिलाफ सख्त हो गया है। डिपार्टमेंट का कहना है कि अगर किसी ने गलत पैन नंबर या आधार नंबर दिया तो उस पर 10,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है। इसके अलावा जितनी बार भी गलत पैन या आधार नंबर दिया होगा, उतनी बार जुर्माना लगाया जाएगा।
इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 272B में संशोधन कर दिया गया है। लिहाजा ऐसे में अब आपको सावधआन रहने की सख्त जरूरत है।
चार्टर्ड अकाउंटेंट नवीन वाधवा का कहना है कि इनकम टैक्स कानून का सेक्शन 272B के मुताबिक, यदि किसी व्यक्ति को जिसे सेक्शन 139(5) के तहत अपने डॉक्यूमेंट्स में पैन या आधार नंबर देना है और वो गलती से अगर गलत नंबर दे देता है तो Assessing Officer उस पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगा सकता है। अब हर बार गलत पैन नंबर या आधार नंबर देने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। ऐसे में ये अधिकार संबंधित अधिकारी के विवेक के आधार पर निर्भर करता है कि वो कितनी बार जुर्माना वसूलता है।
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