Gold Hallmarking: 1 अप्रैल 2023 से गोल्ड ज्वैलरी पर हॉलमार्किंग अनिवार्य हो जाएगी। सरकार ने कहा है कि 31 मार्च के बाद बेचे जाने वाले सभी सोने के ज्वैलरी और अन्य सामान पर हॉलमार्क यूनीक आइडेंटिफिकेशन नंबर (HUID) होना चाहिए। सरकार के इस कदम का उद्देश्य क्वालिटी स्टैंडर्ड को तय करना है। साथ ही भारतीय ज्वैलरी बाजार को ग्लोबल स्टैंडर्ड के मुताबिक बनाना है। सरकार के हालमार्किंग अनिवार्य करने से ज्वैलर बिना हालमार्क के ज्वैलरी नहीं बेच पाएंगे। सरकार के इस कदम से बड़ा सवाल है कि क्या बिना हॉलमार्क वाली पुरानी ज्वैलरी ग्राहक ज्वैलर्स को बेच पाएंगे?
