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Gold hallmark: अब देश के 56 और जिलों में बढ़ाया जाएगा गोल्ड हॉलमार्क का दायरा, बिना हॉलमार्क के गोल्ड नहीं बेच सकते लोग

Gold Hallmarking Update: सरकार ने सोने की अनिवार्य हॉलमार्किंग का दायरा बढ़ा दिया है। एक नोटिफिकेशन के मुताबिक उपभोक्ता मामले के खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (Department of Consumer Affairs) ने गोल्ड हॉलमार्किंग के लिए 56 नए जिलों को जोड़ दिया है

MoneyControl Newsअपडेटेड Sep 07, 2023 पर 4:24 PM
Gold hallmark: अब देश के 56 और जिलों में बढ़ाया जाएगा गोल्ड हॉलमार्क का दायरा, बिना हॉलमार्क के गोल्ड नहीं बेच सकते लोग
Gold Hallmarking Update: सरकार ने सोने की अनिवार्य हॉलमार्किंग का दायरा बढ़ा दिया है।

Gold Hallmarking Update: सरकार ने सोने की अनिवार्य हॉलमार्किंग का दायरा बढ़ा दिया है। एक नोटिफिकेशन के मुताबिक उपभोक्ता मामले के खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (Department of Consumer Affairs) ने गोल्ड हॉलमार्किंग के लिए 56 नए जिलों को जोड़ दिया है। अभी गोल्ड हॉलमार्किंग का दायरा देश के 288 जिलों में है। देश में अनिवार्य गोल्ड हॉलमार्किंग का नियम लागू हो चुका है।

इन 56 जिलों को भी किया जाएगा शामिल

आंध्र प्रदेश में सरकार ने 17 नए जिलों को सूची में जोड़ा है। इनमें अनंतपुर, अन्नामय्या, डॉ बी आर अंबेडकर कोनसीमा, पूर्वी गोदावरी, एलुरु, गुंटूर, कडपा, कुरनूल, एनटीआर, नंद्याल, नेल्लोर, प्रकाशम, श्रीकाकुलम, विशाखापत्तनम, विजयनगरम और पश्चिम गोदावरी शामिल हैं। असम में बारपेटा, बोंगाईगांव, कछार, जोरहाट, कामरूप मेट्रो, नागांव, तिनसुकिया और शिव सागर आठ नए जिले हैं जहां गोल्ड हॉलमार्किंग का कानून लागू होगा। बिहार के बेगुसराय, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, गया, खगड़िया, किशनगंज, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, नवादा, पटना, रोहतास, समस्तीपुर, सारण, सीतामढी, सहरसा , सीवान, मधेपुरा और पूर्णिया भी इसमें शामिल हैं।

क्या है गोल्ड की हॉलमार्किंग

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