PF Rule: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने सदस्यों को बड़ी राहत दी है। अब कर्मचारी मेडिकल इमरजेंसी के लिए अपने पीएफ खाते से 1 लाख रुपये तक का एडवांस निकाल सकते हैं। पहले यह सीमा 50,000 रुपये थी, जिसे अब बढ़ाकर दोगुना कर दिया गया है। यह सुविधा EPF फॉर्म 31 के तहत दी गई है और इसका जिक्र 16 अप्रैल 2024 को जारी सर्कुलर में किया गया है।
पैरा 68J के तहत, कर्मचारी और उनके परिवार के मेडिकल खर्चों के लिए आंशिक पैसा निकाला जा सकता है। इसमें एक महीने या उससे ज्यादा समय तक अस्पताल में भर्ती रहना, बड़े ऑपरेशन, टीबी, कैंसर, पैरालाइज जैसी गंभीर बीमारियों का इलाज शामिल है। यदि कर्मचारी के पीएफ खाते में पर्याप्त बैलेंस हो, तो वह 1 लाख रुपये तक निकाल सकता है। यदि खाते में इससे कम पैसा हो, तो उपलब्ध अमाउंट के आधार पर पैसा निकाला जा सकता है।
फॉर्म 31 से पैसा निकालने का प्रोसेस
EPFO का फॉर्म 31 शादी, घर बनाने या खरीदने, और मेडिकल खर्चों जैसी जरूरी जरूरतों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पैसा निकालने के लिए कर्मचारी को नियोक्ता और डॉक्टर से प्रमाणित डॉक्यूमेंट करने होते हैं, जो खर्च की पुष्टि करते हैं।
EPFO ने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) की सुविधा शुरू की है, जिससे कर्मचारी अब सीधे ऑनलाइन क्लेम कर सकते हैं। इसके लिए UAN को आधार और बैंक खाते से लिंक करना जरूरी है। EPFO पोर्टल पर लॉग इन कर और ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद आसानी से क्लेम किया जा सकता है।
मेडिकल खर्चों के अलावा, EPFO के विभिन्न नियमों के तहत कई और वजहों से पैसा निकाला जा सकता है। जैसे पैरा 68B के तहत घर खरीदने या होम लोन चुकाने के लिए पैसा निकाला जा सकता है, पैरा 68K बच्चों की शादी या उच्च शिक्षा के लिए है, और पैरा 68N का इस्तेमाल विकलांग लोगों के लिए मेडिकल उपकरण खरीदने के लिए किया जा सकता है। रिटायरमेंट से पहले भी कुछ स्थितियों में निकासी की जा सकती है।