रिटायर होने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए काम की खबर है। सरकार ने रिटायरमेंट पर मिलने वाला सभी तरह के पेंशन फायदे को जल्द से जल्द देने का फैसला किया है। कार्मिक और लोक शिकायत मंत्रालय (Personnel Public Grievances & Pensions) ने पेंशन और पेंशनर्स कल्याण विभाग को रिटायर होने वाले दिन पर ही पेंशन का लाभ आदि देन के लिए कहा है।
दरअसल, सरकारी विभाग ने पाया कि नियमों के कारण कई रिटायर होने वाले कर्मचारियों को देर से पेंशन मिलने के बहुत सारे मामले आए। सरकारी विभाग को इस मामले में कई शिकायतें मिली। ये शिकायतें रिटायरमेंट कई महीनों बाद भी पैसा नहीं मिलने की अधिक थी। इस मामाले में कई मुकदमे भी देखने को मिले, देरी के मामले में अदालत ने ब्याज के साथ पेंशन का पेमेंट किया।
रिटायरमेंट का पैसा देरी से मिलने के लिए सरकार ने सभी विभागों को निर्देश दिया। पेंशन मामलों को निपटाने के लिए काम किया जाएगा। रिटायरमेंट के दिन ही उन्हें पेंशन का पेमेंट किया जाएगा। कर्मचारी के विदाई समारोह में ही उन्हें सारे लाभ मिलेंगे। विभाग को अगले छह महीने में रिटायर होने वाले कर्मचारियों की पेंशन पर पहले से ही काम करना होगा, ताकि रिटायरमेंट का लाभ मिल सके। अगर किसी विभाग को पेंशन प्रक्रिया में देरी का मामला मिलता है तो उसे आगे इसकी जानकारी देनी होगी।
सरकारी कर्मचारी को समय पर पेंशन और ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए पेंशन नियम 1972 में एक समयसीमा तय की गई है। इसके तहत सरकारी कर्मचारी को रिटायर होने से छह महीने पहले फॉर्म जमा करना होगा। विभाग को 4 महीने पहले PAO के पास पेंशन का मामला भेजना होगा।