मोदी सरकार ने बदले ग्रेच्युटी के नियम, जानें कितना और कैसे होगा पेमेंट- समझे पूरा गणित

ग्रेच्युटी पेमेंट का यह नियम केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू होगा।

अपडेटेड Sep 29, 2021 पर 2:21 PM

मोदी सरकार ने केंद्रीय सिविल सेवा (National Payment System) नियम 2021 को नोटिफाई कर दिया है। यह नया नियम केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों पर लागू होगा। इसमें केंद्र के लिए रक्षा सेवा और सिविल सेवा के पदों पर नियुक्त सरकारी कर्मचारी भी शामिल होंगे, जिनकी भर्ती 1 जनवरी 2004 से या उसके बाद हुई है।

बदले ग्रेच्युटी के नियम

नोटिफिकेशन के मुताबिक ग्रेच्युटी के लिए किए गए सभी दावे नए नियम के मुताबिक होंगे। यह देखा जाएगा कि सरकारी कर्मचारी रिटायर हो रहा है या रिटायर हो चुका है। क्या उसे रिटायर किया गया है या उसकी मृत्यु हो गई है। कर्मचारी की जो भी स्थिति है उसके मुताबिक ही ग्रेच्युटी का दावा पेश किया जाएगा। जिस तारीख पर सरकारी कर्मचारी रिटायर होता है या रिटायर होने वाला होता है या जिस दिन वह सेवामुक्त होते हैं या आखिरी दिन बताया जाता है, वह दिन कर्मचारी का आखिरी कार्य दिवस होगा। उसी के मुताबिक ग्रेच्युटी कैलकुलेट की जाएगी।

DU Admission 2021: इस बार पिछले साल की तुलना में अधिक होगी कट-ऑफ, देखें डीयू एडमिशन का पूरा शेड्यूल


सरकारी कर्मचारी के लिए होंगे ये नियम

सरकारी कर्मचारी को ग्रेच्युटी तभी दी जाएगी जब वह नौकरी के पांच साल पूरे कर लेगा। कर्मचारी को रिटायर होने वाली उम्र में हो रिटायर होना जरूरी है। केंद्र या राज्य सरकार के किसी ऑफिस में किसी पद पर सेवा दे रहे हैं, तो ऐसे सरकारी कर्मचारी ग्रेच्युटी के हकदार होंगे।


ऐसे होगी पेमेंट की कैलकुलेशन

ऐसे केस में कर्मचारी को ग्रेच्युटी उसके कुल मेहनताना के आधार पर दी जाएगी। नौकरी में पूरे किए गए 6 महीने के कुल मेहनताना का एक चौथाई हिस्सा ग्रेच्युटी का होगा। यह अधिकतम 161/2 गुना तक हो सकता है। यहां कुल मेहनताना का मतलब है कि सरकारी कर्मचारी रिटायरमेंट से पहले या मृत्यु वाले दिन कितना बेसिक पेमेंट ले रहा था। अगर कर्मचारी डॉक्टर के पद पर तैनात था तो उसकी बेसिक पेमेंट में नॉन-प्रैक्टिसिंग अलाउंस भी जोड़ा जाएगा।

सोशल मीडिया अपडेट्स के लिए हमें Facebook (https://www.facebook.com/moneycontrolhindi/) और Twitter (https://twitter.com/MoneycontrolH) पर फॉलो करें।

हिंदी में शेयर बाजार स्टॉक मार्केट न्यूज़,  बिजनेस न्यूज़,  पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App  डाउनलोड करें।