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मोदी सरकार ने बदले ग्रेच्युटी के नियम, जानें कितना और कैसे होगा पेमेंट- समझे पूरा गणित

ग्रेच्युटी पेमेंट का यह नियम केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू होगा।

MoneyControl Newsअपडेटेड Sep 29, 2021 पर 2:21 PM
मोदी सरकार ने बदले ग्रेच्युटी के नियम, जानें कितना और कैसे होगा पेमेंट- समझे पूरा गणित

मोदी सरकार ने केंद्रीय सिविल सेवा (National Payment System) नियम 2021 को नोटिफाई कर दिया है। यह नया नियम केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों पर लागू होगा। इसमें केंद्र के लिए रक्षा सेवा और सिविल सेवा के पदों पर नियुक्त सरकारी कर्मचारी भी शामिल होंगे, जिनकी भर्ती 1 जनवरी 2004 से या उसके बाद हुई है।

बदले ग्रेच्युटी के नियम

नोटिफिकेशन के मुताबिक ग्रेच्युटी के लिए किए गए सभी दावे नए नियम के मुताबिक होंगे। यह देखा जाएगा कि सरकारी कर्मचारी रिटायर हो रहा है या रिटायर हो चुका है। क्या उसे रिटायर किया गया है या उसकी मृत्यु हो गई है। कर्मचारी की जो भी स्थिति है उसके मुताबिक ही ग्रेच्युटी का दावा पेश किया जाएगा। जिस तारीख पर सरकारी कर्मचारी रिटायर होता है या रिटायर होने वाला होता है या जिस दिन वह सेवामुक्त होते हैं या आखिरी दिन बताया जाता है, वह दिन कर्मचारी का आखिरी कार्य दिवस होगा। उसी के मुताबिक ग्रेच्युटी कैलकुलेट की जाएगी।

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सरकारी कर्मचारी के लिए होंगे ये नियम

सरकारी कर्मचारी को ग्रेच्युटी तभी दी जाएगी जब वह नौकरी के पांच साल पूरे कर लेगा। कर्मचारी को रिटायर होने वाली उम्र में हो रिटायर होना जरूरी है। केंद्र या राज्य सरकार के किसी ऑफिस में किसी पद पर सेवा दे रहे हैं, तो ऐसे सरकारी कर्मचारी ग्रेच्युटी के हकदार होंगे।

ऐसे होगी पेमेंट की कैलकुलेशन

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