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BHIM-UPI लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए बैंकों को दिए जाने वाले इंसेंटिव पर नहीं लगेगा GST, वित्त मंत्रालय ने किया ऐलान

पिछले सप्ताह कैबिनेट ने बैंकों के लिए 2,600 करोड़ रुपये के इंसेटिव प्रोग्राम को मंजूरी दी है, ताकि मौजूदा वर्ष में RuPay डेबिट कार्ड और कम वैल्यू के BHIM-UPI ट्रांजेक्शन को बढ़ावा दिया जा सके

Edited By: Shubham Thakurअपडेटेड Jan 15, 2023 पर 3:38 PM
BHIM-UPI लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए बैंकों को दिए जाने वाले इंसेंटिव पर नहीं लगेगा GST, वित्त मंत्रालय ने किया ऐलान
सरकार द्वारा बैंकों को दिए जाने वाले इंसेंटिव पर गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) नहीं लगेगा।

RuPay डेबिट कार्ड और कम वैल्यू के BHIM-UPI ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा बैंकों को दिए जाने वाले इंसेंटिव पर गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) नहीं लगेगा। यह जानकारी वित्त मंत्रालय ने दी है। पिछले सप्ताह कैबिनेट ने बैंकों के लिए 2,600 करोड़ रुपये के इंसेटिव प्रोग्राम को मंजूरी दी है, ताकि मौजूदा वर्ष में RuPay डेबिट कार्ड और कम वैल्यू के BHIM-UPI ट्रांजेक्शन को बढ़ावा दिया जा सके। केंद्र या राज्य सरकारों या लोकल अथॉरिटी द्वारा बिजनेस एंटिटी के अलावा किसी अन्य को प्रदान की जाने वाली सभी सर्विसेज वर्तमान में GST से मुक्त हैं। हालांकि, कुछ खास सर्विसेज जैसे पोस्टल डिपार्टमेंट सर्विसेज और ट्रांसपोर्टेशन इसमें शामिल नहीं हैं।

इंसेंटिव पर नहीं लगेगा जीएसटी

मंत्रालय ने कहा है कि इंसेंटिव सीधे सेवा के मूल्य से जुड़ी सब्सिडी से संबंधित है. यह केंद्रीय जीएसटी कानून, 2017 के प्रावधानों के तहत ट्रांजेक्शन के टैक्स योग्य मूल्य का हिस्सा नहीं है. सरकार RuPay डेबिट कार्ड और कम वैल्यू के BHIM-UPI ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए इंसेंटिव स्कीम के तहत RuPay डेबिट कार्ड ट्रांजेक्शन के मूल्य के प्रतिशत के रूप में और ₹2,000 तक कम मूल्य के BHIM-UPI लेनदेन के रूप में इंसेंटिव प्रदान करती है। पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के अनुसार बैंकों और सिस्टम प्रोवाइडर्स को भुगतान करने या प्राप्त करने के लिए BHIM या RuPay डेबिट कार्ड का उपयोग करने वाले व्यक्तियों से कोई शुल्क लेने की अनुमति नहीं है।

मंत्रालय ने और क्या कहा?

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