सरकार लोगों को घर खरीदने के लिए प्रोत्साहित करती है। यही वजह है कि होम लोन लेने पर काफी टैक्स छूट मिलती है। इससे घर खरीदने वाले व्यक्ति की टैक्स लायबिलिटी कम हो जाती है। टैक्स छूट की वजह से होम लोन लेना दो तरह से फायदेमंद हो जाता है। पहला, आपके अपने घर का सपना पूरा होता है। दूसरा, व्यक्ति की टैक्स-लायबिलिटी घट जाती है। सवाल है कि होम लोन के इंटरेस्ट पर कुल कितना टैक्स-बेनेफिट मिलता है। आइए इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करते हैं।
