Gold Limit: त्योहारी सीजन अक्सर सोना खरीदने या इसमें निवेश करने की परंपरा है। लेकिन, गोल्ड खरीदते वक्त उनके मन में कई सवाल होते हैं। जैसे घर पर कितना सोना कानूनी तौर पर रखा जा सकता है, लिमिट से ज्यादा रखने पर जुर्माना लगेगा या नहीं, स्टोरेज के नियम क्या हैं और टैक्स कब देना होगा, आदि।
घर पर कितना सोना रख सकते हैं?
असल में कोई कानून सीधे तौर पर यह तय नहीं करता कि व्यक्ति कितना सोना रख सकता है। लेकिन जो सोना आपके पास है, उसका स्रोत आप दिखा सकें, खासकर टैक्स के लिए।
अगर आपके पास नीचे बताए गए स्तर से ज्यादा सोना है, तो आयकर अधिकारी दस्तावेज और आय का प्रमाण मांग सकते हैं।
ये लिमिट टैक्स अधिकारियों की जानकारी के लिए हैं, ताकि वे वैध और अवैध सोने को अलग कर सकें। सीबीडीटी के मुताबिक, अगर सोना घोषित आय से खरीदा गया है, परिवार से विरासत में मिला है और ऊपर दी गई लिमिट के भीतर है, तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा।
क्या घर पर रखे सोने की घोषणा करनी होगी?
नहीं। जब तक आपका सोना निर्धारित लिमिट के भीतर है, घोषणा की जरूरत नहीं है। सोना जेवरात, सिक्के या बार जैसी किसी भी शक्ल में रखा जा सकता है। लेकिन टैक्स के लिए हमेशा दस्तावेज तैयार रखें, ताकि जरूरत पड़ने पर दिखा सकें।
लिमिट से ज्यादा सोना रखा है तो जुर्माना लगेगा?
हां। लिमिट से ज्यादा सोना रखने पर उसे छिपी इनकम माना जाएगा। इस सूरत में टैक्स जुर्माना लग सकता है। ऐसे सोने को आयकर जांच में जब्त भी किया जा सकता है।
घर पर रखा सोना टैक्स फ्री है या नहीं?
निश्चित लिमिट के भीतर सोना रखने पर टैक्स नहीं लगता। टैक्स सिर्फ खरीद (3% GST) या बिक्री (कैपिटल गेन टैक्स) के समय लगता है। अगर लिमिट से ज्यादा सोने का उचित दस्तावेज नहीं दिखा पाएं, तो जुर्माना लागू हो सकता है।
अगर आप सोना खरीदने के तीन साल के भीतर बेचते हैं, तो शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन (STCG) टैक्स लगेगा। तीन साल के बाद बेचने पर लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन (LTCG) टैक्स लागू होगा।
डिजिटल गोल्ड, म्यूचुअल फंड्स की लिमिट
डिजिटल गोल्ड: खरीदने की कोई लिमिट नहीं, लेकिन GST और छोटे शुल्क लगते हैं। एक दिन में ₹2 लाख तक डिजिटल गोल्ड खरीदा जा सकता है। STCG टैक्स नहीं, LTCG टैक्स 20% लगता है।
Sovereign Gold Bond (SGB): एक साल में 4 किलो तक निवेश कर सकते हैं। SGB पर मिलने वाला ब्याज टैक्स योग्य आय में जोड़ा जाता है, लेकिन आठ साल बाद टैक्स-फ्री हो जाता है। GST नहीं लगता।
Gold ETFs और म्यूचुअल फंड्स: बिक्री के समय LTCG टैक्स देना होता है।