देश में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को उनका अपना घर दिलाने के लिए मोदी सरकार ने अपनी फ्लैगशिप स्कीम Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY) लॉन्च किया था। यह Credit Linked Subsidy Scheme (CLSS) है। इसमें आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को घर खरीदने या बनवाने के लिए होम लोन पर इंट्रस्ट सब्सिडी दिया जाता है। इसे अर्बन और रूरल एरिया के एनुअल इनकम लेवल के आधार पर बांटा गया है।
कौन कर सकता है आवेदन?
इस हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम के तहत 18 लाख सालाना तक की आय वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें Economically Weaker Section (EWS) या Lower Income Group (LIG) वर्ग में आने वाले लोगों को घर खरीदने या बनवाने के लिए हाउसिंग लोन पर इंट्रस्ट सब्सिडी मिलती है। वहीं, Middle Income Group (MIG) में आने वाले लोगों को घर खरीदने, बनवाने या रीसेल खरीदने के लिए हाउसिंग लोन पर इंट्रस्ट सब्सिडी मिलती है।
योजना में दो वर्गों के तहत आवेदन किया जा सकता है- Other 3 Components और Slum Dwellers. Economically Weaker Sections (EWS), Middle Income Groups (MIGs) और Lower Income Groups (LIGs) वर्ग में आने वाले लोगों को Other 3 Components में अप्लाई करना होता है, वहीं, स्लम जैसी जगहों में रहने वाले लोग Slum Dwellers की कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं।
कैसे करना है अप्लाई?
इस योजना के लिए लोग आसानी से अप्लाई कर सकें, इसके लिए प्रक्रिया बहुत सीधी रखी गई है। आप प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सब्सिडी के लिए ऐसे अप्लाई कर सकते हैं-
- सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना की वेबसाइट पर जाकर लॉग इन करें।
- इसके बाद citizen assessment टैब के अंदर benefit under the other 3 components के विकल्प को चुनिए।
- इसके बाद आपको अपना आधार नंबर भरना होगा। यहां आपको अपना आधार नंबर वेरिफाई करना होगा।
- आधार नंबर वेरिफाई होने के बाद अगले पेज पर आपको अपनी निजी जानकारियां भरनी होंगी। आपको अपने राज्य और घर का पता जैसी डिटेल्स देनी होंगी।
- मांगी गई सारी जानकारियां भरकर आप अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं।
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